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दून में ई रिक्शा संचालन पर फिर लगी रोक
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
Updated Tue, 23 Jun 2015 08:49 AM IST
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पेट्रोल बचत और प्रदूषण के खिलाफ ई रिक्शा संचालन को परिवहन विभाग ने अपनी लापरवाही के चलते अधर में लटका दिया है।
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लंबे समय से बिजली से चलने वाले रिक्शा डीलर्स का पंजीकरण न कर पाए विभाग ने सोमवार को ई रिक्शाओं के संचालन पर ही रोक लगा दी। ई रिक्शाओं के डीलर पंजीकरण की प्रक्रिया के तहत 15 डीलर्स का पंजीकरण लंबित है।
आयुक्त अवैधानिक रूप से संचालित सभी ई रिक्शा का संचालन तत्काल प्रभाव से पूर्णतया बंद कर दिया है। इससे पहले 19 जुलाई 2014 को परिवहन आयुक्त रामास्वामी ने बैटरी रिक्शा को अवैध करार देते हुए कार्यवाही के आदेश दिया था।
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परिवहन आयुक्त ने सिर्फ पंजीकृत डीलर्स से ही रिक्शा खरीदने का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक विभाग किसी डीलर को लाइसेंस नहीं दिया। डीलर्स पंजीकरण में देरी का खामियाजा रिक्शा चला परिवार पालने वालों पर पड़ेगा। आयुक्त ने उच्च न्यायालय के 3 मार्च को ई रिक्शा मोटर वाहन पर दिए फैसले का हवाला देकर संचालन रोका है।
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हाईकोर्ट ने डीलर के बिना पंजीयन कराये हुए तिपहिया ई रिक्शा की बिक्री नहीं करने तथा बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना कर जमा कराए, बिना बीमा एवं बिना वैध प्रपत्रों के ई रिक्शाओं का संचालन पूर्णतया बंद किया है। आयुक्त रामास्वामी के अनुसार 15 डीलर्स ने पंजीयन अनुमोदन के लिए आवेदन किया है, जिनपर कार्यवाही गतिमान है। अन्य निर्माता अभी आवेदन कर सकता है।
यह हैं आदेश
- बिना स्थाई या अस्थाई पंजीकरण के ई रिक्शा वाहन को नहीं बेचा जाएगा।
- बिना पंजीयन और वैध प्रपत्रों, ड्राईविंग लाइसेंस के वाहन का संचालन दंडनीय है।
- बीमा नहीं होने से दुर्घटनाग्रस्त होने पर जानमाल की हानि पर राहत राशि नहीं मिलेगी।
- गैर कानूनी रूप से संचालित पाए जाने वाले रिक्शा संचालित करने वाले के खिलाफ कार्यवाही।