फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Drone Runs in Prohibited Area is crime in uttarakhand

उत्तराखंड: प्रतिबंध क्षेत्र में ड्रोन उड़ाया तो दर्ज होगा मुकदमा, लेनी होगी डीजीसीए की अनुमति 

Tue, 03 Sep 2019 08:20 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 03 Sep 2019 08:20 AM IST
विज्ञापन
Drone Runs in Prohibited Area is crime in uttarakhand
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रदेश में ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए की अनुमति जरूरी होगी। अनुमति मिलने के बाद 24 घंटे के भीतर पुलिस को भी ड्रोन उड़ाने के बारे में सूचना देनी होगी। प्रतिबंध जोन में ड्रोन उड़ाने पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 

विज्ञापन


आम लोगों को ड्रोन के इस्तेमाल के संबंध में जागरूक करने के लिए अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें ड्रोन को खरीदने से पहले केंद्र सरकार की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन


ड्रोन संचालन से पहले नियमानुसार डीजीसीए से यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) और स्वचालित एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट (यूएओपी) लेना होगा। ड्रोन ऑपरेटर करने वाला पायलट केंद्र के अधिकृत संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। अभिसूचना एवं सुरक्षा मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रतिबंध जोन में ड्रोन को नहीं उड़ाया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

ड्रोन की प्रत्येक उड़ान से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफार्म के माध्यम से अनुमति लेना आवश्यक है। डीजीसीए से ड्रोन उड़ाने की अनुमति लेने के बाद संबंधित पुलिस थाने को 24 घंटे पहले सूचना देना जरूरी है।

सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) का गहनता से अध्ययन कर निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई का प्रावधान किया है। प्रतिबंध क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर आईपीसी की विभिन्न धारों व एएआई एक्ट मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 

ये हैं प्रतिबंध जोन
ड्रोन उड़ाने के लिए प्रदेश सरकार भी रेड जोन चिन्हित कर रही है। लेकिन डीजीसीए की गाइडलाइन के अनुसार एयरपोर्ट, सचिवालय समेत अन्य सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed