फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Disobedience court order regarding maintaining cleanliness on Kedarnath Yatra track notice to Rudraprayag DM

Uttarakhand: रुद्रप्रयाग डीएम को अवमानना का नोटिस, केदारनाथ यात्रा ट्रैक पर सफाई के संबंध में आदेश की अनदेखी

Mon, 24 Jul 2023 11:54 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 24 Jul 2023 11:54 AM IST
सार

10 मई 2013 को हाईकोर्ट ने यात्रा मार्ग की स्वच्छता संबंधी आदेश जारी किया था। जिसका पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता गौरी मौलेखी की ओर से इस प्रकरण में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी ने डीएम रुद्रप्रयाग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

विज्ञापन
Disobedience court order regarding maintaining cleanliness on Kedarnath Yatra track notice to Rudraprayag DM
Court - फोटो : Social Media

विस्तार

केदारनाथ यात्रा ट्रैक पर स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने रुद्रप्रयाग के जिला मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक महत्व से जुड़ा है। इस मसले पर जरूरत पड़ने पर अदालत किसी आयुक्त को निरीक्षण और तंत्र की जांच के लिए नियुक्त करने पर विचार कर सकती है।

विज्ञापन

याचिकाकर्ता गौरी मौलखी के मुताबिक 2013 में केदारनाथ यात्रा का प्रबंधन जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पंचायत से यह कहते हुए अपने हाथ में लिया था कि जिला पंचायत ट्रैक के रखरखाव और इस्तेमाल किए गए घोड़ों, खच्चरों के कारण उत्पन्न होने वाली स्वच्छता संबंधी समस्याओं का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। यात्रा मार्ग पर 14 हजार घोड़े, खच्चरों का गोबर, मूत्र और पशुओं के शवों को ट्रैक पर ही छोड़ दिया जाता है।

विज्ञापन


एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा
इससे देश और दुनियाभर से यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में 10 मई 2013 को हाईकोर्ट ने यात्रा मार्ग की स्वच्छता संबंधी आदेश जारी किया था। जिसका पालन नहीं किया गया। गौरी मौलेखी की ओर से इस प्रकरण में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी ने डीएम रुद्रप्रयाग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें...चमोली हादसा:  शवों के ऊपर से ही लगाई कूद, आंख खुली तो अस्पताल में था, घायल ने बताई रूह कंपाने वाली दिन की कहानी

न्यायालय ने कहा यह बताया जाए कि 10 मई 2013 के आदेश के पालन के लिए क्या कदम उठाए गए, मार्ग के साथ-साथ केदारनाथ शहर में भी साफ-सफाई की नियमित जांच के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए, क्या सफाई शारीरिक श्रम से की या कुछ यांत्रिक उपकरण लगाए गए हैं, इन पर आने वाले खर्चों को कौन वहन कर रहा है, वर्तमान यात्रा सीजन में यात्रा मार्ग के साथ केदारनाथ शहर की सफाई में कितनी राशि खर्च की गई, राशि का भुगतान किसे और कैसे किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed