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देहरादूनः 25 दिसंबर तक खनन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य 

Tue, 24 Dec 2019 10:39 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Tue, 24 Dec 2019 10:39 AM IST
सार

  • डीएम ने संबंधित क्रशर, पट्टा संचालकों को जारी किए निर्देश 

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Dehradun: It is mandatory to install GPS systems in mining vehicles by December 25 2019
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

उप खनिज लदान में लगे वाहनों पर 25 दिसंबर तक जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने सभी स्टोन क्रशर, पट्टा संचालक आदि को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। उसके बाद यदि कोई वाहन बिना जीपीएस सिस्टम लगाए मिलता है तो उसे जब्त किया जाएगा।

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सोमवार को जिलाधिकारी ने बताया कि उप खनिज वाले वाहनों के बारे में पता चला है कि वे एक ही रवन्ने पर कई-कई फेरे लगाते हैं। ऐसे में उनके गंतव्य का पता नहीं चल पाता। जबकि, उनका एक रूट तय होता है। बावजूद वे इसका पालन नहीं करते। इससे न सिर्फ अवैध खनन सामग्री ढोने की संभावना रहती है बल्कि राजस्व को भी नुकसान पहुंचता है।
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उन्होंने बताया कि इस संबंध में अब सभी खनन कारोबारियों को अपने-अपने ट्रकों और डंपरों में 25 दिसंबर तक जीपीएस लगाने के आदेश दे दिए हैं। ताकि, इनका गंतव्य निर्धारित किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है। उसके बाद चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसकी निगरानी जिला आपातकालीन कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाएगी।

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