{"_id":"5eed9bb08ebc3e43413389bf","slug":"dehradun-corporation-area-containment-zone-and-cantt-area-will-remain-closed-today-and-tomorrow","type":"story","status":"publish","title_hn":"Coronavirus in Uttarakhand : आज और कल बंद रहेगा देहरादून निगम क्षेत्र, कंटेनमेंट जोन व कैंट क्षेत्र ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Coronavirus in Uttarakhand : आज और कल बंद रहेगा देहरादून निगम क्षेत्र, कंटेनमेंट जोन व कैंट क्षेत्र
Sat, 20 Jun 2020 10:46 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Sat, 20 Jun 2020 10:46 AM IST
सार
- जरूरी सेवाओं के साथ-साथ बेकरी और होम डिलीवरी सेवा भी होगी संचालित
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी बरकरार रहेगी। आज से दो दिन नगर निगम देहरादून क्षेत्र, कंटेनमेंट जोन, गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन छावनी क्षेत्र बंद रहेगा। इस बार बेकरी और होम डिलीवरी सेवा को भी साप्ताहिक बंदी पर संचालित किया जाएगा।
विज्ञापन
Coronavirus: उत्तराखंड में शुक्रवार को आए 28 स्वास्थ्यकर्मियों समेत 104 संक्रमित, मरीजों की संख्या हुई 2206
विज्ञापन
पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, डेयरी, गैस एजेंसी, टिफिन सर्विस, लाइसेंसधारक मीट-मछली की दुकानें, औद्योगिक इकाइयां और अस्पतालों की ओपीडी खुली रहेगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, नगर निगम और विद्युत विभाग के दफ्तर भी खुले रहेंगे।
विज्ञापन
डीएम डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शराब के ठेके, बैंक, सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन और एंबुलेंस को छोड़कर परिवहन सेवा बंद रहेगी।
उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए आदेशों को बरकरार रखा है। इन दो दिन नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत की ओर से वार्डों को सैनिटाइज किया जाएगा। डीएम ने लोगों से घर में रहने की अपील की। आदेशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी।