{"_id":"5d64afc18ebc3e93c3157c78","slug":"debt-relief-in-uttarakhand-distressed-areas","type":"story","status":"publish","title_hn":"आपदाग्रस्त इलाकों में मिलेगी ऋण में राहत, वित्त मंत्रालय ने जारी किया बैंकों को आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आपदाग्रस्त इलाकों में मिलेगी ऋण में राहत, वित्त मंत्रालय ने जारी किया बैंकों को आदेश
Tue, 27 Aug 2019 10:16 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Tue, 27 Aug 2019 10:16 AM IST
विज्ञापन
रूपया(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
उत्तरकाशी सहित आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को ऋण में राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी किया है। सोमवार को हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई। बताया गया कि राज्य सरकार के आदेश के बाद इसे लागू किया जाएगा।
विज्ञापन
सोमवार को सुभाष रोड स्थित होटल में मुख्य सचिव उत्पल कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 70वीं बैठक हुई। बताया गया कि 14 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने पत्र भेजकर आपदाग्रस्त इलाकों में लोगों को ऋण में राहत देने को कहा है।
विज्ञापन
तय किया गया कि इसके तहत ऋण की अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में सचिव वित्त अमित नेगी, प्रमुख सचिव एमएसएमई मनीषा पंवार, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक विजय रंजन, एसबीआई के महाप्रबंधक बरकत अली, आरबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश शर्मा, केंद्र से वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव सुचिंद्र मिश्रा, समन्वयक आरके पंत सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
12 गांवों में 31 अगस्त तक पहुंचेंगे बैंक
बैठक में तय किया गया है कि अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित प्रदेश के 12 गांवों में 31 अगस्त तक यह सुविधा शुरू की जाएगी। मीलम, बिल्जु, बुरफू, तोला और किल्च गांव में भारतीय स्टेट बैंक, पांचु, गंगर, मापा, मारतोली, लासपा और लवा में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और रलम गांव में पंजाब नेशनल बैंक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएगा।