इस वजह से बैंक के लाखों ग्राहक परेशान, करोड़ों का कारोबार प्रभावित होने की आशंका
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सर्वर में खराबी के कारण राज्य सहकारी और जिला सहकारी बैंक से जुड़ी 250 शाखाओं में करीब 1200 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो गया है।
इन बैंकों से जुड़ी 705 सहकारी समितियों के चार लाख प्रारंभिक सदस्य (किसान) भी कृषि लोन लेनदेन नहीं कर सके। इस कारण बैंक के करीब दस लाख ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ी।
राज्य सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंक से प्रदेश में जुड़ी 250 शाखाएं हैं। इन शाखाओं में करीब 12 लाख ग्राहक जुड़े हुए हैं। सहकारी बैंकों से 759 सहकारी समितियां भी जुड़ी हैं। सहकारी बैंकों को एक कंपनी सर्वर की सेवाएं देती है।
पटना स्थित डाटा केंद्र से ही सर्वर में खराबी
बुधवार से राज्य सहकारी व नौ जिला सहकारी बैंक की शाखाओं में सर्वर डाउन हो गया है। जो फिलहाल ठीक नहीं हुआ।
बताया जा रहा है कि कंपनी के पटना स्थित डाटा केंद्र से ही सर्वर में खराबी आई थी। इस कारण अब तक 10 बैंकों की 250 शाखाओं में करीब 1200 करोड़ रुपये का करोबार प्रभावित हुआ है। करीब दस लाख ग्राहक लेनदेन नहीं कर सके। वहीं नैनीताल और ऊधमसिंह नगर सहकारी बैंक दूसरे सर्वर से जुड़े होने के कारण वहां समस्या नहीं आई।
सर्वर में तकनीकी समस्या आ रही है। इससे बैंक का काम प्रभावित हुआ है। सर्वर देने वाली कंपनी को इसकी जानकारी दे दी गई है। सर्वर जल्द ठीक होने की संभावना है।
- दीपक कुमार, प्रबंध निदेशक राज्य सहकारी बैंक
पांच बडे़ बकायेदारों को अब अंतिम मौका
सहकारी बैंक की काशीपुर शाखा के पांच बडे़ बकायेदारों को बैंक ने कर्ज चुकाने का अंतिम मौका दिया है। बैंक ने पांचों बकायेदारों के खिलाफ सरफेसी एक्ट के तहत अंतिम नोटिस जारी कर दिया है।
15 दिनों के भीतर बैंक का कर्ज न चुकाने पर कर्जदारों की संपत्ति पर बैंक कब्जा लेगा। राज्य सहकारी बैंक की काशीपुर शाखा से बिग बैंग प्रा. लि., राजी इंटरप्राइजेज, बलदेव कौशिक, शिव शक्ति व सृष्टि स्टील को कर्ज दिया था।
इन पर 12.28 करोड़ रुपये का कर्ज है। वर्ष 2016 में इन्होंने बैक से कर्ज लिया था। 2017 तक इन संस्थाओं ने कर्ज चुकाया। लेकिन इस वर्ष कर्ज चुकाना बंद कर दिया। इसके बाद इन संस्थाओं का कर्ज बैंक ने एनपीए (नॉन प्रासेस एसेट) घोषित कर दिया।
बकायेदारों को जारी किया गया नोटिस
तीन अगस्त को राज्य सहकारी बैंक ने पांचों के खिलाफ कर्ज जमा करने के लिए 60 दिन का नोटिस जारी कर दिया था।
इसके बाद भी किसी ने बैंक में कर्ज जमा नहीं किया। इधर, राज्य सहकारी बैंक ने अंतिम मौका देते हुए बकायेदारों को राज्य सरफेसी एक्ट की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर दिया है।
15 दिन के भीतर अगर कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक बंधक रखी गई संपत्तियों पर कब्जा कर लेगा। राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि बकायेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है।