सात साल पहले महिला ने चुराई भैंस, देखिए क्या मिली सजा
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उत्तराखंड में चोरी के एक सात साल पुराने मामले में महिला को सजा चर्चा का विषय बन गई। वजह भी थी महिला को भैंस चोरी के मामले में यह सजा सुनाई गई थी।
जी हां गैरसैंण स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेल प्रथम श्रेणी ने भैंस चोरी के मामले में महिला को दोषी मानते हुए एक साल के कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2009 का है।
अदालत ने जुर्माना भी लगाया
अधिवक्ता केएस झिक्वांण ने बताया कि मूसों गांव निवासी नवीन प्रकाश ने छह दिसंबर 2009 को बछुवाबाण निवासी मुन्नी देवी पर उसकी भैंस चुराने का आरोप लगाते हुए राजस्व पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था।
यह मामला न्यायालय में चल रहा था। लंबी बहस के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोक कुमार ने आरोपी महिला मुन्नी देवी को भैंस चोरी का दोषी पाया। दोषी महिला को एक साल के कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।