फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   ten year imprisonment in women murder case.

विवाहिता की हत्या में ससुरालियों को दस साल की कैद

Tue, 23 Aug 2016 04:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 23 Aug 2016 04:20 AM IST
विज्ञापन
ten year imprisonment in women murder case.
सजा - फोटो : amar ujala

विवाहिता की गैर इरादतन हत्या पर अदालत ने चार दोषियों को दस और एक को आठ साल की कैद और 59 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि महिला की मौत गला घोटकर हुई है। मामला डोईवाला थाना क्षेत्र का वर्ष 2011 का है।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार यमुनानगर निवासी जसपाल लाल की पुत्री ममता का विवाह 23 फरवरी 2008 को यमुनानगर हरियाणा में एक संस्था के माध्यम से धन्याड़ी बड़ासी डोईवाला निवासी संदीप के साथ हुआ, लेकिन ससुराल वाले विवाह के बाद ममता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज के लिए कई बार उससे मारपीट भी की गई। 23 अक्तूबर 2011 को किसी समय उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। बचाव पक्ष ने कहा कि महिला की मौत घर से बाहर फांसी लगाने से हुई है। गला घोटने से संबंधित कोई लक्षण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है।

विज्ञापन

अदालत ने फैसले में लिखी दहेज प्रताड़ना की बात

ten year imprisonment in women murder case.
कोर्ट

अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम शादाब बानो की अदालत में हुई सुनवाई में अभियोजन की ओर से आरोपों को साबित करने के लिए दस गवाह पेश किए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि गवाहों ने अभियोजन की बात का समर्थन करते हुए घटना को साबित किया है।

दहेज न देने पर महिला को गला घोटकर मारा गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित नहीं हो पाया कि महिला की मौत खुद फांसी लगाने से हुई है। हत्या से पहले महिला को दहेज के लिए परेशान किया गया था।

अदालत ने महिला के पति संदीप समेत संतोष, सुरजीत और राजेश को दस साल की कैद एवं रीना को आठ साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed