फर्जी IAS बनकर ट्रेनिंग लेने वाली रूबी चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
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लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में फर्जी आईएएस बनकर ट्रेनिंग करने की आरोपी रूबी चौधरी के खिलाफ सीजेएम ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कई बार समन भेजने के बाद भी अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
वर्ष 2015 के मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एमएम पांडेय ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट आदेश जारी किए। कुटबी गांव, मुजफ्फरनगर निवासी आरोपी रूबी चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
सीजेएम ने मामले में कई बार सम्मन भेजे, लेकिन रूबी कोर्ट में पेश नहीं हुई। इसके बाद मंगलवार को एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया। रूबी के फर्जी प्रशिक्षु आईएएस बनकर अकादमी में ट्रेनिंग लेने का मामला अप्रैल 2015 में सामने आया था। तब देशभर में यह मामला खासा सुर्खियों में रहा था।
करीब छह माह तक रूबी चौधरी फर्जी प्रशिक्षु आईएएस बनकर अकादमी में रही। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा और पुलिस ने आनन-फानन उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में एसआईटी ने इस मामले की जांच की। इसमें अकादमी के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई थी। तत्कालीन डीएम मुजफ्फरनगर ने अपनी रिपोर्ट में रूबी पर अपने पति और भाई को भी गुमराह करने की जानकारी दी थी।