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मासूम को बनाया था हवस का शिकार, मिली उम्रकैद

Thu, 24 Nov 2016 01:54 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, रुद्रपुर
ब्यूरो/ अमर उजाला, रुद्रपुर Updated Thu, 24 Nov 2016 01:54 AM IST
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life imprisonment to rapist.
Jail

मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख 11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी द्वारा जमा किये जाने वाले अर्थदंड में से 90 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा।

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दिनेशपुर निवासी अमल बड़ोही पर एक बुजुर्ग महिला ने बताया था कि 26 फरवरी 2016 को वह अपनी दिमागी रुप से कमजोर नाबालिग बेटी को लेकर बाजार गई थी। हरि मंदिर के पास स्थित निधि किराना स्टोर पर वह पहुंची और वहां मौजूद दुकान स्वामी अमल बहोड़ी से कोल्ड ड्रिंक मांगी।
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आरोप है कि अमल ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई और बेटी के साथ ही उसकी मासूम बेटी को लेकर छत पर गया। उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया।

किसी से बताने पर दी थी जान से मारने की धमकी

life imprisonment to rapist.
court

जब उसकी पुत्री को होश आया तो विरोध करने पर आरोपी ने बेटी उसकी बेटी को किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला पुलिस में दर्ज करने होने के बाद स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट नीलम रात्रा की अदालत में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष के उमेशनाथ पांडे ने अपनी सहायक अर्चना पीयूष पंत के साथ मिलकर 6 गवाह पेश किए।

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश नीलम रात्रा ने आरोपी अमल बड़ोही को आजीवन कारावास के साथ ही 1 लाख 11 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट के आदेश पर आरोपी द्वारा जमा किए जाने वाले अर्थदंड में से 90 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा।

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