मासूम को बनाया था हवस का शिकार, मिली उम्रकैद
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मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख 11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी द्वारा जमा किये जाने वाले अर्थदंड में से 90 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा।
दिनेशपुर निवासी अमल बड़ोही पर एक बुजुर्ग महिला ने बताया था कि 26 फरवरी 2016 को वह अपनी दिमागी रुप से कमजोर नाबालिग बेटी को लेकर बाजार गई थी। हरि मंदिर के पास स्थित निधि किराना स्टोर पर वह पहुंची और वहां मौजूद दुकान स्वामी अमल बहोड़ी से कोल्ड ड्रिंक मांगी।
आरोप है कि अमल ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई और बेटी के साथ ही उसकी मासूम बेटी को लेकर छत पर गया। उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया।
किसी से बताने पर दी थी जान से मारने की धमकी
जब उसकी पुत्री को होश आया तो विरोध करने पर आरोपी ने बेटी उसकी बेटी को किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला पुलिस में दर्ज करने होने के बाद स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट नीलम रात्रा की अदालत में पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष के उमेशनाथ पांडे ने अपनी सहायक अर्चना पीयूष पंत के साथ मिलकर 6 गवाह पेश किए।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश नीलम रात्रा ने आरोपी अमल बड़ोही को आजीवन कारावास के साथ ही 1 लाख 11 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट के आदेश पर आरोपी द्वारा जमा किए जाने वाले अर्थदंड में से 90 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा।