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ITBP महिला कांस्टेबल के हत्यारे को आजीवन कारावास

Tue, 18 Apr 2017 07:50 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 18 Apr 2017 07:50 PM IST
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 Life imprisonment for killer of ITBP woman constable

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आईटीबीपी में महिला कांस्टेबल की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि चंपावत जिले के लोहाघाट तहसील के बसकूनी धौलीसीलिंग गांव निवासी नवीन सिंह धौनी ने पिछले साल जनवरी में हल्द्वानी स्थित वैलेजाली लॉज में किराए में रहने वाली आईटीबीपी की महिला कांस्टेबल विमला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। विमला मूलरूप से धारचूला के जयकोट पांगल गांव की रहने वाली थी।
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वह हल्द्वानी में किराए के मकान में रहती थी। विमला की हत्या उस वक्त हुई थी, जब वह आईटीबीपी में पासिंग आउट परेड से हल्द्वानी लौटी थी। घटना की रिपोर्ट मृतका के भाई रवींद्र सिंह ने पिछले साल 22 जनवरी को हल्द्वानी में दर्ज कराई थी। 
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बीती शनिवार को जिला सत्र एवं न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान आरोपी नवीन सिंह पर हत्या का अभियोग साबित हो गया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने नवीन सिंह को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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