फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   court sentenced to jail the murderer

मासूम 'दिया' के हत्यारे को मिली उम्र कैद

Fri, 07 Mar 2014 06:26 PM IST
अमर उजाला, गोपेश्वर
अमर उजाला, गोपेश्वर Updated Fri, 07 Mar 2014 06:26 PM IST
विज्ञापन
court sentenced to jail the murderer

बहुचर्चित ‘दिया हत्या कांड’ में शुक्रवार को जिला जज की अदालत ने नजीबाबाद निवासी शादाब अली को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


अपहरण करके की थी हत्या
वर्ष 2009 में चमोली कस्बे में सुबोध अग्रवाल की चार वर्षीय मासूम पुत्री दिया का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद शव को बदरीनाथ हाईवे के समीप नदी साइड में फेंक दिया गया था।
विज्ञापन


पढ़ें,उत्तराखंड में लोकसभा के महामुकाबले का मंच सजा
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में सुबोध के पड़ोस में रहने वाले व्यापारी शादाब अली को मुकदमे में नामजद किया गया था। मासूम बालिका की हत्या किए जाने से कस्बे में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
बालिका के पिता की ओर से शादाब के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे के आधार पर पुलिस ने शादाब को गिरफ्तार कर लिया था।

पढ़ें, प्रेमिका को होटल में ले जाकर बना हैवान

जिला सत्र न्यायाधीश ने इस मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई की। शुक्रवार को जिला जज की अदालत ने शादाब अली को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed