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जानलेवा हमला करने वाले को कोर्ट ने दी तीन साल की सजा

Thu, 06 Jul 2017 09:20 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, गोपेश्वर
ब्यूरो/ अमर उजाला, गोपेश्वर Updated Thu, 06 Jul 2017 09:20 PM IST
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court give three years jail for murder attempt
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने जानलेवा हमले के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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राज्य की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप सिंह बर्तवाल ने बताया कि नौ अप्रैल वर्ष 2012 को रुईसाण गांव के जसपाल सिंह पर गांव के ही हरपाल सिंह ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था।

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