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नाबालिग लड़की को बहलाकर ले गया था अपने साथ, फिर किया रेप, अब ये मिली सजा

Thu, 31 Aug 2017 07:50 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी Updated Thu, 31 Aug 2017 07:50 PM IST
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court give ten years jail for rape with minor girl
rape demo pic

पड़ोस में रहने वाली किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के दोषी युवक को जिला अदालत ने 10 साल की कैद और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र का है। 

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अभियोजन के मुताबिक, हरिद्वार जिले के बड़ा रसूलपुर लालढांग निवासी अजय मेहर तब श्रीनगर क्षेत्र में किराए में रहता था। 22 दिसंबर को वह पड़ोसी की 14 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। लड़की की मां ने 23 दिसंबर को श्रीनगर के महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने अजय मेहर को गिरफ्तार कर लड़की को उसी के घर से बरामद किया। लड़की के मजिस्ट्रेटी बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, शादी के लिए दबाव डालने, दुराचार और पोक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
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अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल सात गवाह पेश किए। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी और विशेष अभियोजक राकेश सामवेदी ने केस की पैरवी की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुंवर सेन ने गवाहों को सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आरोपी को विभिन्न धाराओं में 10 साल की कैद और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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