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'बलात्कारी फूफा' की बात सुनेगा कोर्ट

Fri, 28 Mar 2014 07:29 PM IST
अमर उजाला, नैनीताल
अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 28 Mar 2014 07:29 PM IST
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court accepted plea

बहुचर्चित संजना हत्याकांड में आरोपी को मिली सजा-ए-मौत की मामले में आरोपी की अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने उसे रिफरेंस के साथ क्लब कर दिया है। दोनों की सुनवाई साथ-साथ चलेगी।

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मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई।

बलात्कार के बाद हत्या का मामला
दीपक आर्या ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर 28 फरवरी, 2014 के जिला जज नैनीताल के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें आरोपी को बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोप में सजा-ए-मौत की सजा सुनाई गई थी।
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अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि यह पूरा केस डीएनए पर आधारित है तथा अपीलार्थी के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे उसे फांसी की सजा सुनाई जाए।
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रिश्ते का फूफा है आरोपी
लालकुआं के चर्चित संजना उर्फ नानू की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में 28 फरवरी 2014 को जिला जज नैनीताल ने उसके रिश्ते के फूफा को मौत की सजा सुनाई थी।

10 जुलाई 2012 को तिवारी नगर बिंदुखत्ता निवासी संजना उर्फ नानू का शव घर से लगभग 200 मीटर दूरी पर मिला था।

डीएनए रिपोर्ट से चला था पता
9 अगस्त 2012 को सीबीआई लैब दिल्ली ने मृतका से बलात्कार की पुष्टि करते हुए लैब को डीएनए भेजने पर अभियुक्त तक पहुंचने में मदद मिलने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्र के 57 लोगों के ब्लड सैंपल लैब को भेजे।


4 जनवरी 2013 को मिली रिपोर्ट में मृतका के रिश्ते के फूफा दीपक आर्या मूल निवासी ग्राम गढ़ीगोठ थाना बनबसा चंपावत तथा हाल निवासी तिवारी नगर बिंदुखत्ता के नमूने मैच होने की पुष्टि हुई। इसके बाद 7 फरवरी 2013 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

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