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सीनियर सिटीजन सोसाइटी की प्रॉपर्टी आयकर में अटैच

Fri, 09 Feb 2018 01:52 AM IST
Updated Fri, 09 Feb 2018 01:52 AM IST
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सीनियर सिटीजन सोसाइटी की प्रॉपर्टी आयकर में अटैच
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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टैक्स चोरी करने पर आयकर विभाग ने सीनियर सिटीजन होम कांप्लेक्स वेलफेयर सोसाइटी की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। 52 करोड़ रुपये टैक्स नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग ने ग्रेटर नोएडा स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में इसकी सूचना भेजकर फ्लैट की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है। विभाग इस प्रॉपर्टी की नीलामी की तैयारी कर रहा है। वहीं, देहरादून में ओबेरॉय ऑटो सेल्स के पार्टनर अंबरीश कुमार ओबेरॉय की प्रॉपर्टी भी करीब पांच करोड़ टैक्स जमा नहीं कराने पर अटैच कर दी गई है।
मुख्य आयकर आयुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने बताया कि सीनियर सिटीजन होम कांप्लेक्स ने 1999-2000 और वर्ष 2006-07 का करीब 52 करोड़ रुपये टैक्स जमा नहीं कराया। बार-बार नोटिस भेजने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि टैक्स भरने वाले कई लोग गायब हो गए हैं। सोसाइटी का दफ्तर देहरादून में ईसी रोड पर है, जबकि ग्रेटर नोएडा में 854 फ्लैट की बड़ी सोसाइटी स्थापित है। विभाग ने आयकर अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सोसाइटी की पूरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी है।
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उन्होंने बताया कि सोसाइटी के सब रजिस्ट्रार को भी पत्र भेजा गया है। उन्हें सूचित कर दिया गया है कि चूंकि यह प्रॉपर्टी आयकर में अटैच हो चुकी है, लिहाजा किसी भी फ्लैट की खरीद-फरोख्त न की जाए। अब इस प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कराया जा रहा है। इसके बाद इसे नीलाम कर दिया जाएगा। इससे आने वाले पैसे से टैक्स की रकम भरी जाएगी। हाल में आयकर की किसी सोसाइटी के टैक्स चोरी पर यह बड़ी कार्रवाई है।
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ओबेरॉय की प्रॉपर्टी भी अटैच
टैक्स जमा नहीं कराने पर देहरादून स्थित ओबेरॉय ऑटो सेल्स की भी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। ऑटो सेल्स के पार्टनर अबंरीश कुमार ओबेरॉय के रेसकोर्स स्थित घर को आयकर विभाग ने अटैच किया है। उन्होंने 2015-16 का करीब पांच करोड़ रुपये टैक्स जमा नहीं कराया है। इस प्रॉपर्टी की सभी तरह की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है।

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इस एक्ट के तहत कार्रवाई
आयकर विभाग को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 222 के तहत टैक्स जमा नहीं कराने वालों की प्रॉपर्टी अटैच करने का अधिकार है। इस प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कराया जाता है। इसके बाद सीधे नीलाम कर दिया जाता है।
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