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युवक को चाकू मारने वालों को तीन साल की कैद
Updated Sat, 11 Aug 2018 02:36 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
मारपीट और चाकू से हमला करने के करीब 10 साल पुराने मामले में अपर जिला जज प्रथम आरके खुल्बे की अदालत ने तीन दोषियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में जान से मारने के प्रयास की धारा में तीनों को दोषमुक्त कर दिया। तीनों पर कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि चार दिसंबर 2008 को सोनू नेगी निवासी पटेलनगर को तीन लोगों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सोनू का इलाज दून और श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल में किया गया था। उसके हाथों और पैरों पर चाकू से वार किया गया था। इसके अगले दिन सोनू के भाई ने सोनू मिश्रा, उसके मामा गुड्डू चौहान और ओमपाल उर्फ छोटू के खिलाफ मारपीट, धारदार हथियार से हमला और जान से मारने के प्रयास के आरोप में पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में सात गवाहों को पेश किया गया। शुक्रवार को न्यायालय ने तीनों आरोपियों को धारदार हथियार से हमला करने का दोषी ठहराते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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मारपीट और चाकू से हमला करने के करीब 10 साल पुराने मामले में अपर जिला जज प्रथम आरके खुल्बे की अदालत ने तीन दोषियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में जान से मारने के प्रयास की धारा में तीनों को दोषमुक्त कर दिया। तीनों पर कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि चार दिसंबर 2008 को सोनू नेगी निवासी पटेलनगर को तीन लोगों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सोनू का इलाज दून और श्रीमहंत इंदिरेश अस्पताल में किया गया था। उसके हाथों और पैरों पर चाकू से वार किया गया था। इसके अगले दिन सोनू के भाई ने सोनू मिश्रा, उसके मामा गुड्डू चौहान और ओमपाल उर्फ छोटू के खिलाफ मारपीट, धारदार हथियार से हमला और जान से मारने के प्रयास के आरोप में पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
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मामले में सात गवाहों को पेश किया गया। शुक्रवार को न्यायालय ने तीनों आरोपियों को धारदार हथियार से हमला करने का दोषी ठहराते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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