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चेक बाउंस में छह माह की सजा

Sat, 04 Aug 2018 02:08 AM IST
Updated Sat, 04 Aug 2018 02:08 AM IST
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चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा
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- 15 मार्च 2013 को आरोपी प्यारेलाल को दिए थे साढ़े तीन लाख रुपये

अमर उजाला ब्यूरो
ऋषिकेश। न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज की अदालत ने साढ़े तीन लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में आरोपी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर तीन लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपील के बाद आरोपी को न्यायालय से जमानत मिल गई है। अधिवक्ता एके रस्तोगी के मुताबिक दूनमार्ग स्थित उर्वशी कांप्लेक्स में कार्यालय संचालित करने वाले जोगेंद्र सिंह बेदी पुत्र राम सिंह बेदी ने बीते 15 मार्च 2013 को प्यारेलाल पुत्र स्व. छोटेलाल निवासी खैरीखुर्द, श्यामपुर, ऋषिकेश को साढ़े तीन लाख रुपये की रकम उधार दी थी।

एवज में प्यारेलाल ने बीते 16 जुलाई 2013 को उन्हें चेक दिया। बैंक खाते में चेक लगाने पर वह बाउंस हो गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज रश्मि गोयल की अदालत ने आरोपी प्यारेलाल को मामले में दोषी करार देते हुए उसे छह माह की सजा सुनाई है। आरोपी को कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। अधिवक्ता ने बताया कि जोंगेंद्र सिंह बेदी की प्यारेलाल से जान-पहचान थी और वह अक्सर उधार रकम लेता था, जिसके चलते उन्होंने व्यवसाय के लिए आरोपी को उक्त रकम दी थी। बताया कि तय समय पर रकम लौटाने के लिए उसने चेक दिया था, जो कि बैंक खाते में लगाने के बाद बाउंस हो गया।
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