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जाखणीधार की ग्राम पंचायत मोली में योजनाओं में घपला
Updated Fri, 29 Jun 2018 10:28 PM IST
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देवप्रयाग। विकास खंड जाखणीधार की ग्राम पंचायत मोली (अंजनीसैण) में विभिन्न सरकारी सरकारी योजनाओं में घपले के मामले में ग्राम प्रधान, वीडीओ और जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तहरीर एडीओ की ओर से दी गई है।
शुक्रवार को जाखणीधार के सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) सोहन लाल रतूड़ी ने थाना हिंडोलाखाल में ग्राम प्रधान मोली रामनाथ, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीडीओ) दर्शनलाल झल्डियाल व अवर अभियंता (जेई) नाम अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर की। दरअसल, टिहरी जिले की ग्राम पंचायत मोली में विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर डीपीआरओ ने जांच की थी। अनियमितता पाए जाने पर 14 जून को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दर्शन लाल झिल्ड़ियाल को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 22 जून को सीडीओ की अगुवाई में चार सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच की, जिसमें वर्ष 2014-15 और 2016-17 की योजनाओं में लाखों का घपला सामने आया। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और तत्कालीन जेई के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। एमबी (माप पुस्तिका) में जेई के हस्ताक्षर हैं, लेकिन नाम और मोहर नहीं है, जिससे जांच दल को यह पता नहीं चल पाया कि उस समय जेई कौन था। थाना प्रभारी हिंडोलाखाल धीरज मणि बलूनी ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद विवेचना शुरू कर दी गई है। जेई का नाम-पता अज्ञात बताया गया है। इसके लिए संबंधितों से पता करने को कहा गया है।
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शुक्रवार को जाखणीधार के सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) सोहन लाल रतूड़ी ने थाना हिंडोलाखाल में ग्राम प्रधान मोली रामनाथ, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीडीओ) दर्शनलाल झल्डियाल व अवर अभियंता (जेई) नाम अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर की। दरअसल, टिहरी जिले की ग्राम पंचायत मोली में विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर डीपीआरओ ने जांच की थी। अनियमितता पाए जाने पर 14 जून को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दर्शन लाल झिल्ड़ियाल को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 22 जून को सीडीओ की अगुवाई में चार सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच की, जिसमें वर्ष 2014-15 और 2016-17 की योजनाओं में लाखों का घपला सामने आया। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और तत्कालीन जेई के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। एमबी (माप पुस्तिका) में जेई के हस्ताक्षर हैं, लेकिन नाम और मोहर नहीं है, जिससे जांच दल को यह पता नहीं चल पाया कि उस समय जेई कौन था। थाना प्रभारी हिंडोलाखाल धीरज मणि बलूनी ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद विवेचना शुरू कर दी गई है। जेई का नाम-पता अज्ञात बताया गया है। इसके लिए संबंधितों से पता करने को कहा गया है।
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