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सड़क पर थूका तो होगा चालान
Updated Mon, 05 Feb 2018 12:53 AM IST
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ब्यूरो/ अमर उजाला, मसूरी
माल रोड समेत अन्य सड़कों पर थूकना अब आपको भारी पड़ेगा। पुलिस एक्ट में पुलिस थूकने वाले व्यक्ति का चालान करेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने या जलाने पर भी चालान किया जाएगा।
रविवार को पत्रकारों से वार्ता कर कोतवाल भावना कैंथोला ने बताया कि पुलिस एक्ट में अब सड़क पर थूकने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालने और जलाने वालों के चालान के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि चालान के दौरान पुलिस को नाम नहीं बताने पर ऐसे व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है।
बता दें कि मसूरी में पहले से ही सड़क पर थूकना प्रतिबंधित है, ऐसा करने वालों के खिलाफ पालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती थी। लेकिन यह व्यवस्था 80 के दशक के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब पुलिस विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है।
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माल रोड समेत अन्य सड़कों पर थूकना अब आपको भारी पड़ेगा। पुलिस एक्ट में पुलिस थूकने वाले व्यक्ति का चालान करेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने या जलाने पर भी चालान किया जाएगा।
रविवार को पत्रकारों से वार्ता कर कोतवाल भावना कैंथोला ने बताया कि पुलिस एक्ट में अब सड़क पर थूकने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालने और जलाने वालों के चालान के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि चालान के दौरान पुलिस को नाम नहीं बताने पर ऐसे व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है।
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बता दें कि मसूरी में पहले से ही सड़क पर थूकना प्रतिबंधित है, ऐसा करने वालों के खिलाफ पालिका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती थी। लेकिन यह व्यवस्था 80 के दशक के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब पुलिस विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है।
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