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योगा रिट्रिट भवन में निर्माणाधीन बेसमेंट सील
Updated Thu, 04 Jan 2018 01:49 AM IST
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योगा रिट्रीट भवन में निर्माणाधीन बेसमेंट सील
-- एचआरडीए की टीम ने बुधवार दोपहर में की कार्रवाई
-- बिना अनुमति के किया जा रहा था बेसमेंट का निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
ऋषिकेश। बैराज रोड पर बिना अनुमति के योगा रिट्रीट भवन में कराए जा रहे बेसमेंट के निर्माण को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) की टीम ने बुधवार को सील कर दिया। इस दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा। इस मामले में प्राधिकरण ने भवन स्वामी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, जिसकी सुनवाई उपसचिव करेंगे।
एचआरडीए के सचिव वंशीधर तिवारी ने बताया कि बैराज रोड पर योगा रिट्रीट नामक भवन का मानचित्र स्वीकृत है, मगर भवन के आंगन में खाली पड़ी भूमि में बिना अनुमति के बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर पूर्व में छापेमारी के दौरान मौके पर निर्माण सामग्री बरामद हुई थी। इसके साथ ही बेसमेंट का निर्माण भी होते पाया गया था।
सचिव के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब 12 बजे प्राधिकरण के अधिकारियों ने तहसीलदार रेखा आर्य की मौजूदगी में बेसमेंट को सील कर दिया। बताया कि बिना अनुमति के निर्माण कराने पर भवन स्वामी के खिलाफ प्राधिकरण में मामला दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई एचआरडीए के उपसचिव द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण की टीम में अधिशासी अभियंता सुनील पराशर, अवर अभियंता बलराम सिंह, राजेंद्र बहुगुणा आदि शामिल थे।
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-- एचआरडीए की टीम ने बुधवार दोपहर में की कार्रवाई
-- बिना अनुमति के किया जा रहा था बेसमेंट का निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
ऋषिकेश। बैराज रोड पर बिना अनुमति के योगा रिट्रीट भवन में कराए जा रहे बेसमेंट के निर्माण को हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) की टीम ने बुधवार को सील कर दिया। इस दौरान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा। इस मामले में प्राधिकरण ने भवन स्वामी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, जिसकी सुनवाई उपसचिव करेंगे।
एचआरडीए के सचिव वंशीधर तिवारी ने बताया कि बैराज रोड पर योगा रिट्रीट नामक भवन का मानचित्र स्वीकृत है, मगर भवन के आंगन में खाली पड़ी भूमि में बिना अनुमति के बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर पूर्व में छापेमारी के दौरान मौके पर निर्माण सामग्री बरामद हुई थी। इसके साथ ही बेसमेंट का निर्माण भी होते पाया गया था।
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सचिव के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब 12 बजे प्राधिकरण के अधिकारियों ने तहसीलदार रेखा आर्य की मौजूदगी में बेसमेंट को सील कर दिया। बताया कि बिना अनुमति के निर्माण कराने पर भवन स्वामी के खिलाफ प्राधिकरण में मामला दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई एचआरडीए के उपसचिव द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण की टीम में अधिशासी अभियंता सुनील पराशर, अवर अभियंता बलराम सिंह, राजेंद्र बहुगुणा आदि शामिल थे।
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