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छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी प्रधानाचार्य रिहा
Updated Tue, 05 Dec 2017 11:10 PM IST
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गोपेश्वर। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण की एक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी प्रधानाचार्य को जिला जज प्रदीप पंत ने न्यायिक अभिरक्षा में न लेने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी प्रधानाचार्य को छोड़ दिया है।
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र बिष्ट पर एक छात्रा ने विज्ञान प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के बाद जाते वक्त छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने प्रधानाचार्य के खिलाफ पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी प्रधानाचार्य छात्रा की शिकायत के बाद फरार चल रहा था। 4 दिसंबर को पुलिस ने प्रधानाचार्य को गैरसैंण चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। सोमवार देर शाम पुलिस ने आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया। जहां उसको अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का अनुरोध किया, लेकिन न्यायालय ने 7 साल से कम सजा वाले मामले में 41 ए सीआरपीसी के प्राविधानों के तहत आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेने से इंकार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया है। इधर, एसपी तृप्ति भट्ट ने जांच अधिकारी को तत्काल जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र बिष्ट पर एक छात्रा ने विज्ञान प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के बाद जाते वक्त छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने प्रधानाचार्य के खिलाफ पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी प्रधानाचार्य छात्रा की शिकायत के बाद फरार चल रहा था। 4 दिसंबर को पुलिस ने प्रधानाचार्य को गैरसैंण चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। सोमवार देर शाम पुलिस ने आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया। जहां उसको अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का अनुरोध किया, लेकिन न्यायालय ने 7 साल से कम सजा वाले मामले में 41 ए सीआरपीसी के प्राविधानों के तहत आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेने से इंकार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया है। इधर, एसपी तृप्ति भट्ट ने जांच अधिकारी को तत्काल जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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