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फर्जीवाड़ा कर लोन लेने वाले पर मुकदमा
Updated Wed, 05 Dec 2018 01:51 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
नाम बदलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनी से ऋण लेने वाले आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया।
जानकारी के मुताबिक जीएमएस रोड स्थित कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर्सनल लोन देती है। चार फरवरी 2012 को आबिद अली पुत्र मोहम्मद सफी ने कंपनी से एक लाख 10 हजार रुपये ऋण लिया था, लेकिन उसने ऋण नहीं चुकाया। इसके बाद चार जून 2016 को आबिद ने आबिद मलिक पुत्र मोहम्मद सफी के नाम के दस्तावेज कंपनी में जमा किए और एक लाख 75 हजार रुपये का ऋण ले लिया। यह ऋण भी उसने नहीं चुकाया। कंपनी ने जब जांच की तो दोनों व्यक्ति एक ही निकले। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को वसंत विहार थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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नाम बदलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनी से ऋण लेने वाले आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा मंगलवार को न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया।
जानकारी के मुताबिक जीएमएस रोड स्थित कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर्सनल लोन देती है। चार फरवरी 2012 को आबिद अली पुत्र मोहम्मद सफी ने कंपनी से एक लाख 10 हजार रुपये ऋण लिया था, लेकिन उसने ऋण नहीं चुकाया। इसके बाद चार जून 2016 को आबिद ने आबिद मलिक पुत्र मोहम्मद सफी के नाम के दस्तावेज कंपनी में जमा किए और एक लाख 75 हजार रुपये का ऋण ले लिया। यह ऋण भी उसने नहीं चुकाया। कंपनी ने जब जांच की तो दोनों व्यक्ति एक ही निकले। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को वसंत विहार थाने को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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