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हरक सिंह रावत को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Wed, 25 Sep 2013 11:32 PM IST
अमर उजाला, नैनीताल
अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 25 Sep 2013 11:32 PM IST
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court sent a notice to Harak Singh Rawat

हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट की स्पेशल याचिका पर कृषि मंत्री डा. हरक सिंह रावत को नोटिस जारी किया है।

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याचिका में डा. रावत के तराई बीज विकास निगम के निदेशक और अध्यक्ष के पद पर बने रहने के चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की अपील की गई थी।

स्पेशल अपील दायर
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि सात अगस्त, 2012 को डा. हरक सिंह रावत ने तराई बीज विकास निगम के निदेशक और अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था।

लाभ का पद बना जंजाल
चूंकि डा. हरक सिंह रावत चुने हुए विधायक हैं और अध्यक्ष के पद पर उनको वेतन और अन्य सुविधाएं अनुमन्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार वह लाभ का पद धारण करने के कारण विधानसभा के सदस्य नहीं रह सकते।
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इन तथ्यों के आधार पर नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायकों ने दो अप्रैल, 2013 को एक प्रत्यावेदन राज्यपाल को दिया था। इसमें राज्यपाल से संविधान के अनुच्छेद 192 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा. हरक सिंह रावत की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई थी।
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हरक सिंह रावत को मामले में नोटिस
पुन: 10 अप्रैल, 2013 को प्रत्यावेदन देकर महामहिम से यही मांग की गई लेकिन इन प्रत्यावेदनों पर कोई विचार किए बिना ही 13 अप्रैल को एक अध्यादेश जारी कर डा. रावत द्वारा धारित समस्त पदों को लाभ के पदों की सीमा से बाहर कर दिया गया।


पूर्व में इस प्रकरण में एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। इस पर याचिकाकर्ता ने स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश, अध्यादेश और डा. हरक सिंह रावत की सदस्यता को चुनौती दी थी। पक्षों की सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डा. हरक सिंह रावत को मामले में नोटिस जारी किया है।

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