{"_id":"59c2849d4f1c1bb4688b5a02","slug":"court-given-six-years-jail-to-husband","type":"story","status":"publish","title_hn":"पति की हरकतों से तंग आकर पत्नी ने की थी खुदकुशी, कोर्ट ने दी ये सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पति की हरकतों से तंग आकर पत्नी ने की थी खुदकुशी, कोर्ट ने दी ये सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, उत्तरकाशी
Updated Wed, 20 Sep 2017 08:39 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक चित्र
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पति की हरकतों से तंग आकर पत्नी ने कोर्ट के बाथरुम में जहर खाकर अपनी जिदंगी खत्म कर दी थी। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए क्रूर पति को 6 साल कैद की सजा सुनाई। जानिए, क्या-क्या जुल्म करता था वो...
विज्ञापन
पुलिस के मुताबिक 24 जुलाई 2016 को कोट गांव निवासी प्यार सिंह ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी मीना देवी के साथ मारपीट की थी। तब प्यार सिंह के पिता और भाई ने बीचबचाव कर मीना देवी को छुड़ाया था। इस घटना के अगले दिन मीना देवी अपने ससुर और देवर के साथ मामला दर्ज कराने उत्तरकाशी न्यायालय में पहुंची थी।
विज्ञापन
इसी दौरान मीना देवी ने कोर्ट के बाथरूम में जाकर जहर खा लिया और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता कमल सिंह (निवासी नगुण, कंडीसौड़) ने थाना धरासू में मीना देवी के पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 498 ए में मामला दर्ज किया। महिला का विसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला केंद्र देहरादून भेजा गया था, जहां जांच में महिला की मौत का कारण जहर खाना पाया गया था।
जिला सत्र न्यायाधीश डीपी गैराला ने बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए मीना देवी की मौत के लिए उसके पति प्यार सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 306 में छह साल के सश्रम कारावास और पांच हजार जुर्माने के साथ ही धारा 498 ए में भी दो साल कैद व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने पैरवी की।