युवक को मिली 16 साल की जेल, ये था जुर्म
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विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने चरस तस्कर को 16 साल के कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को चार साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त चार साल पहले भीमताल ब्लॉक के घिंघरानी गांव के पास आठ किलो चरस के साथ पकड़ा गया था।
बता दें कि 10 अप्रैल 2013 को भीमताल के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय सिंह गर्ब्याल और उपनिरीक्षक मनोहर सिंह पांगती व उपनिरीक्षक देवनाथ गोस्वामी ने मुखबिर की सूचना पर चांफी से सटे घिंघरानी गांव के पास एक व्यक्ति की तलाशी ली। उसके बैग में पुलिस को आठ किलो चरस बरामद हुई।
आठ गवाह हुए पेश
आरोपी की पहचान प्रेम सिंह नौलिया निवासी ग्राम नौलियागांव पट्टी परेवा थाना रीठा साहिब के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी प्रेम सिंह को 16 साल का कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए कहा कि यदि आरोपी जुर्माना अदा न करे तो उसे चार साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।