{"_id":"8faef290a14dd10c1333acbbe700bc62","slug":"court-dismiss-channel-plea-in-jp-joshi-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"जेपी जोशी प्रकरण में चैनल की याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जेपी जोशी प्रकरण में चैनल की याचिका खारिज
अमर उजाला, नैनीताल
Updated Sat, 04 Jan 2014 05:16 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हाईकोर्ट ने अपर सचिव जेपी जोशी यौन शोषण प्रकरण में जांच के नाम पर दिल्ली स्थित पाल न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड चैनल वन के कर्मचारियों के पुलिस उत्पीड़न के मामले में दायर याचिका को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
एकल पीठ ने खारिज की याचिका
न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। दिल्ली स्थित पाल न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड चैनल वन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अपर सचिव जेपी जोशी प्रकरण में उनके कर्मचारियों का पुलिस द्वारा इसलिए उत्पीड़न किया जा रहा है।
विज्ञापन
चैनल का है कहना
याचिका में कहा गया क्योंकि जेपी जोशी ने कुछ लोगों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता ने इस प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। विपक्षीगण के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि इस याचिका का कोई आधार नहीं है और न ही कंपनी इससे पीड़ित है। पक्षों की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन