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हरिद्वार: ऑक्सीजन की व्यावसायिक आपूर्ति पर रोक, कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने उठाया कदम
Wed, 28 Apr 2021 07:26 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरिद्वार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरिद्वार
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 28 Apr 2021 07:26 PM IST
सार
- हरिद्वार में अब केवल अस्पतालों और होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों को ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। यही नहीं, गैस प्लांट प्रबंधन और एजेंसी को उत्पादन, स्टॉक व आपूर्ति का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।
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ऑक्सीजन सिलेंडर (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरिद्वार जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन गैस की व्यावसायिक आपूर्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब केवल अस्पतालों और होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों को ही गैैस आपूर्ति की जाएगी। यही नहीं, गैस प्लांट प्रबंधन और एजेंसी को उत्पादन, स्टॉक व आपूर्ति का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। आपूर्ति के नोडल अधिकारी प्लांट और एजेंसी की दैनिक आपूर्ति की रिपोर्ट डीएम को भेजेंगे। कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
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अमर उजाला माई सिटी ने 25 अप्रैल के अंक में ‘ऑक्सीजन का पूरा कोटा पर सिलिंडरों का टोटा’ शीर्षक से इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। खबर का संज्ञान लेते हुए ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।
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डीएम ने जिले में ऑक्सीजन की व्यावसायिक आपूर्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हरिद्वार के अस्पतालों में फिलहाल रोजाना 500 बी (10 लीटर) और डी टाइप (46.7 लीटर) ऑक्सीजन सिलिंडर की खपत हो रही है। वहीं, घरों में आइसोलेट मरीजों के परिजन भी बी टाइप ऑक्सीजन सिलिंडर लेने एजेंसी और प्लांट तक पहुंच रहे हैं।
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डीएम सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार में मंगलौर, इमलीखेड़ा और भेल में तीन ऑक्सीजन प्लांट है। तीनों प्लांट की दैनिक उत्पादन और आपूर्ति क्षमता 2500 ऑक्सीजन सिलिंडर की है। संकट उत्पन्न न हो, इसलिए गैस की व्यावसायिक आपूर्ति पर रोक लगाई गई है।
ऑक्सीजन प्लांटों में निगरानी के लिए एक कर्मचारी की तैनाती की जा रही है। प्लांट को ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति का रिकॉर्ड रखना होगा। गैस एजेंसी को स्टॉक और आपूर्ति का लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा। ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति के नोडल अधिकारी प्लांट और एजेंसी के उत्पादन, स्टॉक व आपूर्ति की दैनिक रिपोर्ट देंगे।
व्यक्तिगत रूप से ऑक्सीजन लेने के लिए नियम
व्यक्तिगत रूप से ऑक्सीजन गैस लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को मरीज की कोविड जांच रिपोर्ट या इलाज का पर्चा और आधार कार्ड की छाया प्रति एजेंसी या प्लांट में देना है। इसके बाद ऑक्सीजन सिलिंडर दिया जाएगा।