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Corona in Uttarakhand: निजी अस्पतालों के लिए संक्रमित मरीजों के इलाज की दरें तय, ये सुविधाएं देना होगा जरूरी

Wed, 02 Sep 2020 09:25 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 02 Sep 2020 09:25 PM IST
सार

  • मनमाना बिल नहीं वसूल सकेंगे निजी अस्पताल
  • निर्धारित दर से ज्यादा वसूला तो कोविड-19 एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई 
  • सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने जारी किए आदेश

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Coronavirus in Uttarakhand latest news: Rates fixed for treatment of  Corona positive patients in private hospitals
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड सरकार ने निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के उपचार की अनुमति देने के बाद इलाज की दरें तय कर दी हैं। कोरोना की गंभीर स्थिति और सुविधा के अनुसार निजी अस्पताल इलाज का खर्च मरीजों से वसूल सकेंगे। एनएबीएच से मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता वाले निजी अस्पतालों में आठ हजार से 18 हजार रुपये तक दरें तय की गई है। 

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सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने बुधवार को इलाज के लिए तय दरों के आदेश जारी किए हैं। सरकार की ओर निर्धारित दरों से ज्यादा इलाज का खर्च वसूलने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कोविड-19 एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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प्रदेश सरकार ने केंद्र की ओर से नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इलाज की दरों को लागू किया है। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हास्पिटल(एनएबीएच) से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में आईसोलेशन बेड का प्रतिदिन 10 हजार रुपये(1200 रुपये पीपीई किट खर्च समेत), बिना वेटीलेंटर के आईसीयू बेड का 15 हजार(दो हजार रुपये पीपीई किट समेत), आईसीयू वेटीलेंटर का 18 हजार रुपये तय किया है।

जिसमें दो हजार रुपये पीपीई किट का खर्च भी शामिल है। इसी तरह एनएबीएच से गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में आईसोलेशन बेड का आठ, हजार, आईसीयू का 13000, आईसीयू वेटीलेंटर का 15000 रुपये तय किया है। इसमें पीपीई किट का खर्च भी शामिल होगा। 

ये हैं इलाज की दरें

अस्पताल की श्रेणी                  आईसोलेशन       आईसीयू            आईसीयू वेंटिलेटर (दरें प्रतिदिन रुपये में)
एनएबीएच मान्यता प्राप्त            10 हजार              15 हजार                      18 हजार
गैर मान्यता प्राप्त                      आठ हजार            13 हजार                      15 हजार 

नोट-निर्धारित दरों में पीपीई किट का 1200 और 2000 रुपये का खर्च भी शामिल है। 

ये सुविधाएं देनी होगी
कोविड इलाज के लिए तय दरों में बेड, भोजन, निगरानी, नर्सिंग देखभाल, डॉक्टरों का परामर्श शुल्क, सैंपल जांच भी शामिल है। इसके लिए निजी अस्पताल मरीज से अलग से शुल्क नहीं लेंगे। इलाज में अस्पतालों को केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा।

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