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Coronavirus In Uttarakhand: अब मास्क नहीं पहना और सार्वजनिक स्थान पर थूका तो भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

Tue, 16 Jun 2020 10:21 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 16 Jun 2020 10:21 PM IST
सार

  • तीसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर 200 रुपये का होगा जुर्माना
  • जुर्माना राशि जमा न करने पर पांच हजार जुर्माना व छह माह की कैद
  • राज्य कोविड-19 (संशोधन) विनियमावली की अधिसूचना जारी 

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Coronavirus in Uttarakhand Latest News:  Money Penalty Fixed for not wear mask and spit on public places
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए शासन ने उत्तराखंड कोविड 19 (संशोधन) विनियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

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वहीं, कोरोना महामारी की ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मी के साथ हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर केंद्र सरकार के कोविड एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  सचिव प्रभारी स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय की ओर से राज्य कोविड 19 (संशोधित विनियमावली) की अधिसूचना जारी की गई है।
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एक्ट के अनुसार घर से बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर मुंह और नाक पर मास्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक है। 

पहली और दूसरी बार में देना होगा इतना जुर्माना

केंद्र, प्रदेश सरकार और सक्षम अधिकारी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपये, दूसरी बार में 200 रुपये और दो बार से अधिक उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना राशि जमा न करने पर अधिकतम पांच हजार जुर्माना व छह माह की सजा होगी। 

ये अधिकारी कर सकेंगे जुर्माना
कोविड 19 एक्ट में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी (उप निरीक्षक स्तर तक), राजस्व अधिकारी (राजस्व निरीक्षक स्तर तक) और जिलाधिकारी की ओर से अधिकृत अधिकारी को जुर्माना करने का अधिकार होगा।

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