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नैनीताल : कोरोना मामले में सतपाल महाराज के केंद्र की गाइड लाइन के उल्लंघन पर हुई सुनवाई

Fri, 31 Jul 2020 01:17 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Fri, 31 Jul 2020 01:17 PM IST
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coronavirus in uttarakhand latest news : high court Hearing on violation of corona guide line on Satpal Maharaj
सतपाल महाराज - फोटो : File Photo

नैनीताल हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना वायरस के बचने के लिए केंद्र सरकार की जारी गाइड लाइन का उल्लंघन करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले में देहरादून निवासी उमेश कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के घर पर डीएम देहरादून व सीएमओ ने नोटिस चस्पा कर 20 मई से तीन जून तक क्वारंटीन रहने को कहा था, लेकिन मंत्री ने नोटिस का उल्लंघन करते हुए कैबिनेट की दो अहम बैठकों में भाग लिया और क्वारंटीन होने की जानकारी कैबिनेट से छिपाई, जिसकी वजह से कैबिनेट के सभी सदस्यों को क्वारंटीन होना पड़ा।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि जब आम आदमी पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार लगातार मुकदमे दर्ज करा रही है तो महाराज के खिलाफ अभी तक नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। याचिकाकर्ता ने महाराज पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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