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उत्तराखंड में कोरोना: अब शादी में शामिल हो सकेंगे केवल 50 लोग, उत्तराखंड आने वालों को पंजीकरण जरूरी

Sun, 25 Apr 2021 09:19 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sun, 25 Apr 2021 09:19 PM IST
सार

जिलों की वर्तमान हालत के अनुसार सभी जिला अधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जिलों में कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होंगे।

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coronavirus in uttarakhand latest news : government released new SOP, only 50 people can attend social gathering
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए रविवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अब सार्वजनिक आयोजन और शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 

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जिलों की वर्तमान हालत के अनुसार सभी जिला अधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जिलों में कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होंगे। लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें।
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आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के द्वारा स्वयं आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया है, वह रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करेंगे और कोविड नियमों का पालन करेंगे।

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में यह आदेश अपर सचिव राधा रतूड़ी की ओर से रविवार को जारी किए गए हैं।

उत्तराखंड आने वालों को अब पंजीकरण जरूरी

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए अब स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। रविवार को परिवहन विभाग ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। जो भी यात्री वाहन उत्तराखंड के किसी भी जिले में आएगा, उसके सभी यात्रियों का इस वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी है।

परिवहन विभाग ने रविवार को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर एक क्यूआर कोड भी जारी किया है। सभी को अपने मोबाइल के माध्यम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद अपनी पूरी जानकारी वेबसाइट पर भरनी होगी। परिवहन विभाग के मुताबिक कोई भी यात्री वाहन अगर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसे हर हाल में पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण के किसी भी यात्री को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिलेगा।

ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शिक्षकों के स्कूल आने पर रोक

ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शिक्षकों के स्कूल आने पर उत्तराखंड शासन ने रोक लगा दी है। शिक्षा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि किसी भी शिक्षक को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से देनी होगी प्राइवेट स्कूलों की ट्यूशन फीस

प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से प्राइवेट स्कूलों की ट्यूशन फीस देनी होगी। शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है।

वहीं अन्य छात्र-छात्राओं के मामले में स्कूल बच्चों पर ट्यूशन फीस के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। यदि कोई छात्र समय पर ट्यूशन फीस नहीं देता है तो ऐसी स्थिति के बावजूद छात्र को स्कूल से बाहर नहीं किया जा सकेगा।

उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की तिथि एक जून को होगी घोषित

उत्तराखंड बोर्ड की 12 वीं की चार से 22 मई तक प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित किया जा चुका है। जिसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए इस परीक्षा की नई तिथि एक जून को घोषित की जाएगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। 

आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड बोर्ड की चार से 22 मई तक प्रस्तावित 12 वीं की परीक्षा को स्थगित एवं 10 वीं की परीक्षा को रद्द किया जा चुका है। 12 वीं की परीक्षा की नई तिथि परिस्थितियों को देखते हुए एक जून 2021 को घोषित की जाएगी।

जबकि रद्द की गई उत्तराखंड बोर्ड की 10 वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की ओर से अलग से वस्तुनिष्ठ मानदंड तय किया जाएगा। यदि 10 वीं का कोई छात्र या छात्रा परीक्षा देना चाहेगा तो उसे भविष्य में परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा।

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