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एसओपी जारी: उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, पूर्व की बंदिशें रहेंगी जारी

Tue, 03 Aug 2021 09:43 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 03 Aug 2021 09:43 AM IST
सार

आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सोमवार को मानक प्रचलन विधि (एसओपी) जारी कर दी गई।

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Coronavirus in Uttarakhand: Covid Curfew Extended till 10th August, sop Released
कोरोना कर्फ्यू - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। लिहाजा, प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें कोई नई राहत नहीं दी गई है।

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आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सोमवार को मानक प्रचलन विधि (एसओपी) जारी कर दी गई। इसके तहत 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। पूर्व की सभी बंदिशें फिलहाल यथावत रखी गई हैं।
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शिक्षण संस्थान अलग से जारी करेंगे एसओपी
निजी और सरकारी स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। जबकि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, विवि, नर्सिंग संस्थान, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभाग अलग से एसओपी जारी करेंगे।

बाहर से आने वालों के लिए ये है प्रावधान
कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के 15 दिन के बाद अगर कोई उत्तराखंड आएगा तो उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। वह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर आ सकेगा।

दुकानें नौ और होटल व रेस्टोरेंट रात दस बजे तक खुलेंगे
सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह तय सीमा के अनुसार ही होंगे। दुकानों का समय अभी सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही रहेगा। जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात दस बजे तक खुले रहेंगे। सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमाहॉल, स्पा, स्विमिंग पूल, सैलूून, पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा

प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ से बजे से नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।

खुलेंगे स्टेडियम
कोविड महामारी के कारण प्रदेश में बंद पड़ा खेल प्रशिक्षण और गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। केवल स्थानीय खिलाड़ियों को ही स्टेडियम और खेल केंद्रों में प्रवेश की अनुमति होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं के खेल परिसर में आने पर रोक रहेगी। शासन ने हाल ही में इस संबंध में भी मानक प्रचलन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी थी। 

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