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CoronaVirus in Uttarakhand: खटीमा में आज से दो दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन, चार जिलों में बंदी नहीं 

Sat, 08 Aug 2020 03:49 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 08 Aug 2020 03:49 PM IST
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Uttarakhand CoronaVirus Covid 19 Cases News: two days lockdown in khatima
उत्तराखंड में कोरोनोवायरस - फोटो : amar ujala

ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा ब्लॉक में कोविड-19 के बढ़ते केसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने दो दिन (आठ और नौ अगस्त) तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है।

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खटीमा को छोड़कर जिले के अन्य हिस्से लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि खटीमा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए एसडीएम ने दो दिन के लॉकडाउन की संस्तुति की थी।
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स्थानीय लोगों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी एहतियातन इस बाबत अनुरोध किया था। इसके चलते खटीमा तहसील क्षेत्र में आठ अगस्त शनिवार और नौ अगस्त रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। जिले के अन्य तहसील क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं रहेगा। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की है।

प्रदेश के चार जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं

प्रदेश के चार जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। जिलाधिकारी जरूर अपने स्तर पर अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। अनलॉक-2 के तहत पूर्व की एसओपी में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले में हर सप्ताह शनिवार और रविवार के लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था।

इसके बाद रक्षाबंधन को देखते हुए इसमें रियायत दी गई। माना गया था कि इसके बाद सप्ताह की दो दिन की यह बंदी फिर लागू होगी। अनलॉक-3 के तहत जारी एसओपी में सरकार की ओर से इसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया। 

आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी के मुताबिक अनलॉक-3 की एसओपी में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह पहले की एसओपी की जगह पर प्रभावी मानी जाएगी। आपदा प्रबंधन के प्रभारी सचिव एस मुरुगेशन ने भी इसकी पुष्टि की। सचिव के मुताबिक दो दिन की साप्ताहिक बंदी का आदेश अब प्रभावी नहीं है। इसको प्रभावी करने के लिए अलग से आदेश जारी करना होगा।

फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। शासन के मुताबिक जिलों में जिलाधिकारी संक्रमण को रोकने के लिए अलग से आदेश जारी कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में भी स्पष्ट है कि प्रतिबंध और सख्त तो किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें अलग से रियायत नहीं दी जा सकती।

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