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म्यूनिसिपल कमिश्नर व डीएम देहरादून को अवमानना नोटिस, नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Wed, 12 Aug 2020 11:34 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Wed, 12 Aug 2020 11:34 PM IST
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नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर देहरादून के म्यूनिसिपल कमिश्नर सुशील पांडे और डीएम आशीष श्रीवास्तव को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला देहरादून के परेड ग्राउंड और तिब्बती मार्केट के सामने लगने वाले संडे बाजार का है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने दो सप्ताह में कारण सहित जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून के वीकली संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि वह परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्किट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते हैं।
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करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। हर माह नगर निगम को तीन सौ रुपये किराया देते आए हैं। याचिका में कहा कि 2004 में जिलाधिकारी ने यह जगह उनको संडे बाजार लगाने के लिए दी थी, किंतु अब जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए नगर निगम प्रशासन के साथ मिलकर उन्हें हटा दिया गया है।
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कुछ पहुंच वाले लोगों को नगर निगम ने अन्य जगह दुकान भी दे दी। याचिका में कहा गया था कि संडे बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है और कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। समिति का यह भी कहना था कि उनके नाम से एक अन्य समिति फर्जी तरीके से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रही है जिसकी जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
पूर्व में हाइकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी याचिका पर आदेश दिए थे कि उनके प्रत्यावेदन को नगर निगम व जिलाधिकारी दो माह में निस्तारित करें और यह भी जांच करें कि सही कमेटी कौन सी है, लेकिन अभी तक उनके प्रत्यावेदन पर कोई भी निर्णय नही लिया गया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने म्यूनिसिपल कमिश्नर व डीएम को अवमानना नोटिस जारी कर दो सप्ताह में कारण सहित जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।