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उत्तराखंड: रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण में गड़बड़ी पर कंपनी ब्लैकलिस्ट, IIT रुड़की की रिपोर्ट पर कार्रवाई

Thu, 31 Aug 2023 12:43 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 31 Aug 2023 12:43 PM IST
सार

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के एक हिस्से में 14 निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच में खराब पाए जाने पर शासन ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करने के साथ ही निर्माण कार्य के ढांचे को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। आईआईटी रुड़की की जांच में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में खामियां पाई गई थी।

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Company blacklisted on disturbances in the construction of Rudrapur Medical College Uttarakhand news in hindi
blacklist - फोटो : amarujala

विस्तार

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड (ईपीआईएल) को काली सूची में डाल दिया गया। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट पर शासन ने यह कार्रवाई की है। उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।

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निर्माणाधीन रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के एक हिस्से में 14 निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच में खराब पाए जाने पर शासन ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करने के साथ ही निर्माण कार्य के ढांचे को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। आईआईटी रुड़की की जांच में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में खामियां पाई गई थी।

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इसके अलावा, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने नियोजन विभाग से निर्माण कार्यों की नामित संस्था क्वालिटी आस्ट्रिया सेंट्रल एशिया से थर्ड पार्टी निर्माणाधीन भवनों के गुणवत्ता जांच कराई। संस्था ने 14 अगस्त 2023 को विभाग को रिपोर्ट सौंपी जिसमें निर्माणाधीन भवनों को ध्वस्त कर पुनर्निर्माण करने की सिफारिश की थी।

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50 करोड़ की पहली किस्त की थी जारी 

बता दें कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों के लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने ईपीआईएल कंपनी को 50 करोड़ की पहली किस्त जारी थी जिसमें कंपनी ने 27 करोड़ रुपये निर्माण कार्यों पर खर्च कर दिए थे।

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18.22 करोड़ की राशि कंपनी ने वापस विभाग लौटा दिए थे। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बाद शासन ने बकाया 31.78 करोड़ की राशि वसूली करने के आदेश दिए थे। उक्त राशि वापस न करने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जाएगी। सचिव ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम के माध्यम से की जाएगी। कंपनी से बकाया राशि की वसूली की जाएगी।


 

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