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बिना पासपोर्ट और वीजा के इमिग्रेशन चेकपोस्ट पर पकड़े गए चीनी और तिब्बती नागरिकों को भेजा जेल
Mon, 29 Jul 2019 08:31 AM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बनबसा (चंपावत)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बनबसा (चंपावत)
Published by: अलका त्यागी
Updated Mon, 29 Jul 2019 08:31 AM IST
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
तीन दिन पहले बनबसा इमिग्रेशन चेकपोस्ट पर पकड़े गए चार चीनी नागरिक और उन्हें मदद देने वाले तिब्बती नागरिक को पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से पांचों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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मामले की जांच शारदा बैराज चौकी प्रभारी एसआई गोविंद सिंह बिष्ट को सौंपी गई है। देर रात तक दिल्ली से आए विशेषज्ञों की टीम ने उनसे सघन पूछताछ की। सूत्रों की माने तो पूछताछ में कई अहम जानकारी पता चली है। चीनी नागरिकों की मुंबई में सोने की तस्करी में लिप्तता के प्रमाण मिले हैं।
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तीन दिन पहले दिल्ली से काठमांडू जाने वाली बस में चार चीनी नागरिकों को बिना पासपोर्ट, वीजा के और दिल्ली में बनी फर्जी आईडी के साथ पकड़ा गया था। भाषा की समस्या के चलते पूछताछ में दिक्कतें होने के साथ उनकी नागरिकता का पता नहीं चल पा रहा था।
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इसलिए दिल्ली से एक्सपर्ट बुलाए गए थे। एक्सपर्ट टीम ने पांचों विदेशी नागरिकों से सघन पूछताछ की। उनके बैग में छुपाकर रखी एक छोटी से चिप इमिग्रेशन अधिकारी इंद्र सिंह को मिली। चिप के आधार पर उनके चीनी नागरिक होने का खुलासा हुआ। चिप में चीनी नागरिकों के पासपोर्ट की जानकारी मिली। उनके वास्तविक नाम, पते की जानकारी मिली। चिप में ही चीनी नागरिक जिनचांग ल्याओ, हाइपिन नी, सुन्जेन वैंग और वैंग ग्वेंग कैन पर डीआरआई (डायरेक्टर आफ रेवेंन्यू इंटेलिजेंस) का तस्करी में लिप्तता का नोटिस भी मिला।
सीओ बीसी पंत ने बताया कि चिप में डीआरआई ने उक्त चारों चीनी नागरिकों समेत 13 कंपनियों को सोने और चांदी की तस्करी में लिप्तता के तहत जारी नोटिस की जानकारी भी मिली है। पकड़े गए चारों चीनी नागरिक 6.70 करोड़ रुपये के सोने और 13.21 करोड़ की चांदी की तस्करी के आरोप में पकड़े गए थे। चार चीनी नागरिकों पर आईपीसी की धारा 420, 467/468/471/120 बी के अलावा 14 विदेशी अधिनियम एवं तीन पासपोर्ट एक्ट में मुकदमा दायर किया गया है।
जबकि उनकी फर्जी आईडी बनाने और गलत तरीके से नेपाल पहुंचाने में मदद देने वाले तिब्बती नागरिक केत्से संग्याल पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420//467/468/471/120 बी में मुकदमा दर्ज गया है। रविवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से पांच विदेशी नागरिकों को 14 दिन की रिमांड में लोहाघाट जेल भेज दिया है।