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उत्तराखंड CM स्टिंग मामले में नया मोड़, नई CBI जांच की याचिका

Wed, 11 Jan 2017 01:47 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 11 Jan 2017 01:47 AM IST
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cbi inquiry Petition in high court for sm sting case.
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, समाचार प्लस के संपादक उमेश कुमार और द्वाराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट के खिलाफ सीबीआई जांच किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तिथि नियत की है।

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मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ नेगी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, समाचार प्लस के संपादक उमेश कुमार और द्वाराहाट के विधायक मदन सिंह बिष्ट के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए।
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नेगी की याचिका के बाद इस हाई प्रोफाइल मामले में नया मोड़ आ गया है। पूर्व में मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग मामले में उलझ गए थे। मामले की सीबीआई जांच की बात हुई तो प्रदेश में विशेष कैबिनेट में केंद्र से सीबीआई जांच वापस लेने की भी संस्तुति हुई।
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खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्टिंग मामले में सीबीआई जांच वापस लेने की मांग की हुई है। इसी तरह पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने भी सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर स्टिंग की सीबीआई जांच से संबंधित विशेष फैसले को चुनौती दी हुई है।


अब नेगी की जनहित याचिका में सीबीआई जांच में द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट, पूर्व मंत्री हरक सिंह और उमेश कुमार को भी सीबीआई जांच के दायरे में लाने की मांग की है।

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