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Dehradun: पूर्व डीजीपी सिद्धू के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, सरकारी जमीन कब्ज़ाने और पेड़ काटने का आरोप
Tue, 25 Oct 2022 03:04 PM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Tue, 25 Oct 2022 03:04 PM IST
सार
पूर्व पुलिस महानिदेशक सिद्धू पर आरोप था कि उन्होंने अवैध तरीके से जमीन खरीदी और इस पर खड़े पेड़ काट दिए। मामले में वन विभाग ने उनके खिलाफ जुर्म काटा था। एनजीटी ने भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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बीएस सिद्घू
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विस्तार
उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक सिद्धू बीएस सिद्धू के खिलाफ राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। सिद्धू पर सरकारी जमीन कब्ज़ाने और पेड़ काटने का आरोप है। जानकारी के अनुसार, सिद्धू ने वर्ष 2012 में मसूरी वन प्रभाग में वीरगिरवाली गांव में 1.5 हेक्टेयर जमीन खरीदी। इस जमीन से मार्च 2013 में साल के 25 पेड़ काट लिए गए।
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सूचना मिलने पर वन विभाग ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि संबंधित पेड़ जिस जमीन पर हैं वह रिजर्व फॉरेस्ट है। सिद्धू ने अवैध तरीके से जमीन खरीदी। साल के पेड़ भी काट दिए। इस मामले में वन विभाग ने उनके खिलाफ जुर्माना किया था। बाद में जमीन की सिद्धू के नाम की गई रजिस्ट्री भी कैंसिल की गई।
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इस मामले में कुछ समय पूर्व ही वन विभाग ने सिद्धू पर रिजर्व फारेस्ट में जमीन कब्जाने और पेड़ कटान के आरोप में आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति शासन से मांगी थी। शासन से अनुमति मिलने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है।