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रिश्वतखोर पटवारी को तीन साल की सजा

Tue, 31 Jan 2017 08:27 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 31 Jan 2017 08:27 PM IST
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bribe taking patwari got three year imprisonment
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अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी को तीन साल के कारावास और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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विजिलेंस ने दस साल पहले आरोपी को कब्जा हटवाने के एवज में एक किसान से चार हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा था।

टिहरी गढ़वाल के मोली सुनाली पट्टी लामरीधार निवासी मोहम्मद अफजाल खान ने 21 जुलाई 2007 को विजिलेंस के एसपी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी कि पड़ोसी ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ वादी और उसकी भाभी से मारपीट की। कब्जे और मारपीट की शिकायत अंजनीसैण के पटवारी सुंदर लाल बडोनी से की गई।

आरोप है कि पटवारी ने कब्जा हटाने के एवज में चार हजार रुपये की रिश्वत मांगी। अफजाल ने रिश्वत देने के बजाए पटवारी को सबक सिखाने का फैसला लिया। विजिलेंस एसपी ने शिकायत की जांच में आरोप की पुष्टि के बाद ट्रेप टीम गठित कर दी। विजिलेंस टीम ने 23 जुलाई को पटवारी सुंदर लाल बडोनी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
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इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में हुई। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जीसी पंचौली ने पैरोकारी करते हुए छह गवाह पेश किए। न्यायाधीश बृजेंद्र सिंह ने पटवारी को दोषी मानते हुए तीन साल के सश्रम कारावास और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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