फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Bjp MLA Mahesh Negi Sexual assault case: uttarakhand highcourt asked government for details of police investigation

विधायक महेश नेगी यौन उत्पीड़न मामला: नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा अब तक हुई पुलिस जांच का ब्योरा

Thu, 30 Sep 2021 10:41 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Thu, 30 Sep 2021 10:41 AM IST
सार

पीड़िता ने 6 सितंबर 2020 को थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि विधायक महेश नेगी ने पहले उसका यौन शोषण किया है और अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

विज्ञापन
Bjp MLA Mahesh Negi Sexual assault case: uttarakhand highcourt asked government for details of police investigation
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने द्वाराहाट अल्मोड़ा से भाजपा विधायक महेश नेगी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 26 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह पुलिस की ओर से मामले में अब तक की गई जांच का ब्योरा भी कोर्ट में पेश करें। 

विज्ञापन


न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले में पीड़िता ने 6 सितंबर 2020 को थाना नेहरू कॉलोनी देहरादून में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि विधायक महेश नेगी ने पहले उसका यौन शोषण किया है और अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
विज्ञापन


कहा कि इस मामले में जांच कर रहे दो आईओ को भी सरकार ने बदल दिया है क्योंकि महेश नेगी सत्ता दल के विधायक हैं।  पीड़िता की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। पीड़िता का यह भी कहना है कि देहरादून पुलिस इस मामले की जांच में पक्षपात कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पूर्व में हुई सुनवाई में पीड़िता ने कोर्ट को अवगत कराया था कि अभी तक इस प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। उसने महेश नेगी की डीएनए जांच की मांग की थी। यह भी बताया था कि उसकी बेटी के पिता विधायक नेगी ही हैं। कहा कि जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कई जगहों पर विधायक उनके साथ रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि मामले में पूर्व में विधायक को दिए गए स्टे ऑर्डर को निरस्त किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed