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बिल लाओ इनाम पाओ योजना: अब ब्रांडेड उत्पादों के बिलों को भी योजना में किया जाएगा शामिल, इनाम पाने का मौका

Mon, 15 May 2023 09:43 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 15 May 2023 09:43 PM IST
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Bill Lao Inam Pao Scheme: Now bills of branded products will also be included in the scheme
GST Bill - फोटो : Istock(प्रतीकात्मक तस्वीर)

ग्राहकों को जीएसटी बिल के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना को नवंबर 2023 तक बढ़ाने के साथ ही सरकार ने नॉन ब्रांडेड बिलों की शर्त को खत्म कर दिया है। अब ब्रांडेड सामान खरीदने के साथ सभी तरह की खरीद के जीएसटी बिलों पर इनाम पाने का मौका मिलेगा। योजना का मेगा लकी ड्रॉ नवंबर में निकाला जाएगा।

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राज्य कर आयुक्त इकबाल अहमद ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना को नवंबर 2023 बढ़ाया गया है। ग्राहकों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने को यह योजना एक सितंबर 2022 में शुरू की गई थी। अभी तक योजना में नॉन ब्रांडेड कपड़े, मिठाइयां, रेस्टोरेंट, ड्राई फ्रूट, ब्यूटीपार्लर, लॉन्ड्री सेवाओं व उत्पादों के जीएसटी बिल शामिल किए जा रहे थे, लेकिन अब ब्रांडेड समेत सभी सामान की खरीद के जीएसटी बिलों से योजना में इनाम पाने का मौका मिलेगा।
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यदि उपभोक्ता ब्रांडेड कंपनी के सामान के अलावा घर की जरूरत के सामान भी खरीदता है तो जीएसटी बिल को BLIP एप पर अपलोड कर सकता है। उसके बाद लकी ड्रॉ से हर महीने 1500 विजेताओं को स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच और इयरफोन इनाम में दिए जाएंगे। एक सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अपलोड किए बिलों पर मेगा लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, जिनमें विजेताओं को कार, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी समेत कई आकर्षक इनाम दिए जाएंगे।

ऑनलाइन खरीद के बिल नहीं होंगे शामिल

ऑनलाइन खरीद से प्राप्त जीएसटी बिलों को बिल लाओ इनाम पाओ योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। सीधे विक्रेता से वस्तुओं, सेवाओं के बिलों को योजना में शामिल होंगे। इन बिलों को BLIP एप पर अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए प्रत्येक अपलोड बिल पर उपभोक्ताओं को प्वाइंट दिए जाएंगे, जो पुरस्कार, कैश बैक, डिस्काउंट कूपन के रूप में होंगे। याेजना में ऐसे जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा, जिनके प्रतिष्ठान से सर्वाधिक बिल अपलोड किए जाएंगे।

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