फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Army personnel Throw pregnant wife from House for dowry in nanakmatta

सैन्य कर्मी पर दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को घर से निकालने का आरोप, छह लोगों पर मुकदमा दर्ज

Thu, 02 Jan 2020 08:29 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नानकमत्ता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नानकमत्ता Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 02 Jan 2020 08:29 AM IST
सार

  • पति, सास, ससुर और ननद सहित छह के खिलाफ दहेज एक्ट में मुकदमा दर्ज

विज्ञापन
Army personnel Throw pregnant wife from House for dowry in nanakmatta
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

उत्तराखंड के नानकमत्ता थाना क्षेत्र की एक महिला ने सैन्य कर्मी पति और अन्य सुरालियों पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया। यह भी आरोप लगाया कि उसने उसकी अंतरंग फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।

विज्ञापन


थाना पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद सहित छह के खिलाफ दहेज एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिन्दरजीत सिंह को दिए पत्र में आरोप लगाया कि उसका विवाह ग्राम कैथुलिया निवासी गुरचरण सिंह उर्फ सोनू के साथ 25 जनवरी 2019 को हुआ था। पति और ससुराल वाले चार पहिया वाहन और दो लाख रुपये की मांग करते हुए प्रताड़ित कर रहे थे।

विज्ञापन

इसमें उसकी सास शीला कौर, ससुर करनैल सिंह, ननद, देवर और विवाहित ननद बबली कौर निवासी ग्राम सुनखरी थाना नानकमत्ता भी साथ देती थी। बताया कि 19 जून को ससुरालियों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। 19 अगस्त को उसके पति ने उसकी अंतरंग फोटो सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाली, जिस पर उसके देवर दे भद्दे कमेंट भी लिखे।

25 नवंबर को उसने अस्पताल में पुत्री को भी जन्म दिया। थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने बताया पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ दहेज एक्ट की धारा 498ए, 323, 504, 506, 314 तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed