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Uttarakhand: प्रदेश में निवासरत बिहार के मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरने की अपील, चुनाव आयोग चला रहा अभियान

Sat, 19 Jul 2025 05:14 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 19 Jul 2025 05:14 PM IST
सार

चुनाव आयोग बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। आयोग ने कहा कि उत्तराखंड में निवासरत बिहार के मतदाताओं से 25 जुलाई तक गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकेंगे।

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Appeal to Bihar voters residing in Uttarakhand to fill the counting form Election Commission Uttarakhand News
voter list - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत उत्तराखंड में रहने वाले बिहारवासियों से गणना प्रपत्र भरने की अपील की है। यह अभियान आगामी 25 जुलाई तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम को पत्र भेजा गया है।

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इसमें उत्तराखंड में निवासरत बिहार के मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरने की अपील की गई है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बिहार के कई मतदाता अस्थायी रूप से बिहार के बाहर रहते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम या परिवार के सदस्यों के सहयोग से गणना प्रपत्र भर सकते हैं। एक अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया जाएगा। एक सितंबर तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि बिहार से बाहर अस्थायी रूप से निवासरत मतदाता भी अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट voters.eci.gov.in या ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। इसके अलावा वे प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति को वॉट्सऐप, ईमेल या अन्य माध्यम से अपने बीएलओ तक भेज सकते हैं। परिवार के सदस्य के माध्यम से भी बीएलओ को भेज सकते हैं।

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गणना प्रपत्र के साथ ये दस्तावेज कर सकते हैं संलग्न

-किसी भी केंद्रीय, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र

-एक जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू से जारी कोई दस्तावेज।

-सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र

-पासपोर्ट

-मान्यता प्राप्त बोर्ड या विवि से जारी शैक्षिक प्रमाणपत्र

-सक्षम राज्य प्राधिकारी की ओर से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र

-वन अधिकार पत्र

-सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र

-नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)

-राज्य या स्थानीय प्राधिकारी की ओर से तैयार पारिवारिक रजिस्टर

-सरकार की ओर से जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र



 

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