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Dehradun News: फ्लैट आवंटन में देरी, बिल्डर को ब्याज समेत लौटानी होगी रकम
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रेरा ने जीटीएम बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए आदेश
रेरा ने जीटीएम बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को समय से फ्लैट नहीं देने पर ब्याज समेत रकम लौटाने के आदेश दिए हैं।
रेरा में अनुराधा श्रीवास्तव और अन्य ने जीटीएम बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कहा, उन्हें ब्लॉक बी में छठी मंजिल पर फ्लैट खरीदा। फ्लैट की कुल लागत 29.38 लाख रुपये थी। शिकायतकर्ताओं ने प्रतिवादी प्रमोटर को 30.10 लाख रुपये की सभी किस्तें चुका दीं, लेकिन प्रमोटर ने न तो परियोजना पूरी की और न ही बुक किये गये फ्लैट पर कब्जा दिया। शिकायतकर्ताओं ने ब्याज सहित पैसे वापस दिलाने की प्रार्थना की।
शिकायतकर्ताओं ने कहा कि 20 प्रतिशत ब्याज के साथ उन्हें 30,10,000 रुपये वापस किए जाएं। रेरा ने आदेश पारित कर कहा कि अधिनियम 2016 की धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार, उत्तराखंड रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) (सामान्य) नियमावली के नियम 15 के तहत जीटीएम बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता आवंटियों को आदेश के 45 दिनों के भीतर 30,10,000 रुपये वापस करने के निर्देश दिए। जीटीएम बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को 10.75 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है।
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रेरा ने जीटीएम बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को समय से फ्लैट नहीं देने पर ब्याज समेत रकम लौटाने के आदेश दिए हैं।
रेरा में अनुराधा श्रीवास्तव और अन्य ने जीटीएम बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कहा, उन्हें ब्लॉक बी में छठी मंजिल पर फ्लैट खरीदा। फ्लैट की कुल लागत 29.38 लाख रुपये थी। शिकायतकर्ताओं ने प्रतिवादी प्रमोटर को 30.10 लाख रुपये की सभी किस्तें चुका दीं, लेकिन प्रमोटर ने न तो परियोजना पूरी की और न ही बुक किये गये फ्लैट पर कब्जा दिया। शिकायतकर्ताओं ने ब्याज सहित पैसे वापस दिलाने की प्रार्थना की।
शिकायतकर्ताओं ने कहा कि 20 प्रतिशत ब्याज के साथ उन्हें 30,10,000 रुपये वापस किए जाएं। रेरा ने आदेश पारित कर कहा कि अधिनियम 2016 की धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार, उत्तराखंड रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) (सामान्य) नियमावली के नियम 15 के तहत जीटीएम बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता आवंटियों को आदेश के 45 दिनों के भीतर 30,10,000 रुपये वापस करने के निर्देश दिए। जीटीएम बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को 10.75 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है।
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