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Dehradun News: वसंत विहार थाने के बाद अब सीआईडी ऑफिस को हटाने के आदेश
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II- सिविल कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनाया फैसला, 2003 से चल रहा था मुकदमा
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वसंत विहार थाने के बाद अब सीआईडी ऑफिस भी चाय बागान की जमीन पर बने होने की पुष्टि हुई है। सिविल कोर्ट ने इस ऑफिस और अफसरों के आवासों को खाली कराने के आदेश दिए हैं। 2003 से चल रहे मुकदमे में कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया है।
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Iइसी कोर्ट ने बुधवार को थाना वसंत विहार को खाली करने के आदेश दिए थे। इस मामले में पुलिस कप्तान अजय सिंह का कहना है कि उन्हें अभी आदेश नहीं मिले हैं। आदेश मिलने के बाद मामले में अपील की जाएगी। मालूम हो कि हरवंशवाला में डीटीसी इंडिया लिमिटेड की चाय बागान की जमीन है।
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Iकंपनी के प्रबंधक एनके मिश्रा की ओर सिविल कोर्ट में 26 सितंबर 2003 में केस दायर किया था। कहा गया कि यहां चाय बगान की जमीन पर अवैध तरीके से पुलिस ने कब्जा लिया। इसके बाद इस पर निर्माण किए गए। चाय बागान कंपनी के वकील गौरव शर्मा के मुताबिक यह जमीन साढ़े नौ बीघा है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इस जमीन पर विभाग ने निर्माण में करीब साढ़े छह करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं।
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Iकोर्ट ने माना कि इस जमीन का पुलिस को विधिवत आवंटन नहीं हुआ था। उसके बावजूद यहां निर्माण किया गया। यहां सीबीसीआईडी ऑफिस, पुलिस अफसर आवास समेत अन्य निर्माण हैं। कोर्ट में राज्य सरकार और डीजीपी उत्तराखंड को पार्टी बनाया गया। द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन इंदु शर्मा ने आदेश दिया कि यहां खसरा संख्या 174 क पर आरोपी पक्ष ने अवैध निर्माण किया। इस निर्माण को तीस दिन के भीतर आरोपियों को अपने खर्च पर हटाने का आदेश दिया है।I
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II- सिविल कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनाया फैसला, 2003 से चल रहा था मुकदमा
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वसंत विहार थाने के बाद अब सीआईडी ऑफिस भी चाय बागान की जमीन पर बने होने की पुष्टि हुई है। सिविल कोर्ट ने इस ऑफिस और अफसरों के आवासों को खाली कराने के आदेश दिए हैं। 2003 से चल रहे मुकदमे में कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया है।
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Iइसी कोर्ट ने बुधवार को थाना वसंत विहार को खाली करने के आदेश दिए थे। इस मामले में पुलिस कप्तान अजय सिंह का कहना है कि उन्हें अभी आदेश नहीं मिले हैं। आदेश मिलने के बाद मामले में अपील की जाएगी। मालूम हो कि हरवंशवाला में डीटीसी इंडिया लिमिटेड की चाय बागान की जमीन है।
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Iकंपनी के प्रबंधक एनके मिश्रा की ओर सिविल कोर्ट में 26 सितंबर 2003 में केस दायर किया था। कहा गया कि यहां चाय बगान की जमीन पर अवैध तरीके से पुलिस ने कब्जा लिया। इसके बाद इस पर निर्माण किए गए। चाय बागान कंपनी के वकील गौरव शर्मा के मुताबिक यह जमीन साढ़े नौ बीघा है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इस जमीन पर विभाग ने निर्माण में करीब साढ़े छह करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं।
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Iकोर्ट ने माना कि इस जमीन का पुलिस को विधिवत आवंटन नहीं हुआ था। उसके बावजूद यहां निर्माण किया गया। यहां सीबीसीआईडी ऑफिस, पुलिस अफसर आवास समेत अन्य निर्माण हैं। कोर्ट में राज्य सरकार और डीजीपी उत्तराखंड को पार्टी बनाया गया। द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन इंदु शर्मा ने आदेश दिया कि यहां खसरा संख्या 174 क पर आरोपी पक्ष ने अवैध निर्माण किया। इस निर्माण को तीस दिन के भीतर आरोपियों को अपने खर्च पर हटाने का आदेश दिया है।I