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स्वतंत्रता दिवस पर चाक चौबंद रहे सुरक्षा व्यवस्था : एडीजी
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Iतीन नए कानूनों के पूरी तरह से क्रियान्वयन के दिए निर्देशI
एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी निगरानी बनाए रखने को कहा। ताकि, प्रदेश में कोई अप्रिय घटना न हो। इसके लिए आंतकवादी, उग्रवादी, माओवादियों, कट्टरपंथियों और पाक खुफिया एजेंसियों आईएसआई और उसके एजेंट द्वारा अप्रिय घटनाएं करने की संभावना पर सतर्कता बरतने को कहा गया।
साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि करने को कहा गया। एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान अपराध व कानून व्यवस्था ने कहा कि थाना चौकी पुलिस पुलिस लाइन, वाहिनी मुख्यालयों, शस्त्रागार, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण पुलों, बस स्टेशनों, हवाई अड्डों, होटलों, धर्मशालाओं, सिनेमाघरों, भीड-भाड़ वाले स्थानों और महत्वपूर्ण संस्थानों पर सतर्क निगरानी और चेकिंग कराई जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहों और देश विरोधी व साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले पोस्टों पर विशेष सतर्कता रखें।
इसके अलावा तीन नये कानूनों के अन्तर्गत एफआईआर, जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, क्राइम सीन और तलाशी व बरामदगी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराने, गिरफ्तारी की सूचना का प्रदर्शन, घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल टीम पर चर्चा की गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सहित इस संबंध में नागरिकों के अधिकारों का प्रचार-प्रसार करने को कहा गया। नये कानूनों के संबंध में कर्मचारियों की ट्रेनिंग, वैज्ञानिक, तकनीकी साक्ष्य संग्रहण के लिए उपकरणों की पूर्ति कराने के निर्देश दिए गए।
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एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी निगरानी बनाए रखने को कहा। ताकि, प्रदेश में कोई अप्रिय घटना न हो। इसके लिए आंतकवादी, उग्रवादी, माओवादियों, कट्टरपंथियों और पाक खुफिया एजेंसियों आईएसआई और उसके एजेंट द्वारा अप्रिय घटनाएं करने की संभावना पर सतर्कता बरतने को कहा गया।
साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि करने को कहा गया। एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान अपराध व कानून व्यवस्था ने कहा कि थाना चौकी पुलिस पुलिस लाइन, वाहिनी मुख्यालयों, शस्त्रागार, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण पुलों, बस स्टेशनों, हवाई अड्डों, होटलों, धर्मशालाओं, सिनेमाघरों, भीड-भाड़ वाले स्थानों और महत्वपूर्ण संस्थानों पर सतर्क निगरानी और चेकिंग कराई जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहों और देश विरोधी व साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले पोस्टों पर विशेष सतर्कता रखें।
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इसके अलावा तीन नये कानूनों के अन्तर्गत एफआईआर, जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, क्राइम सीन और तलाशी व बरामदगी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराने, गिरफ्तारी की सूचना का प्रदर्शन, घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल टीम पर चर्चा की गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सहित इस संबंध में नागरिकों के अधिकारों का प्रचार-प्रसार करने को कहा गया। नये कानूनों के संबंध में कर्मचारियों की ट्रेनिंग, वैज्ञानिक, तकनीकी साक्ष्य संग्रहण के लिए उपकरणों की पूर्ति कराने के निर्देश दिए गए।
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