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उत्तराखंड: उपनल कार्मिकों को सौगात; तीन चरणों में मिलेगा न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ
Wed, 16 Sep 2026 07:02 PM IST
Alka Tyagi
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: Alka Tyagi
Updated Wed, 16 Sep 2026 07:02 PM IST
सार
जिन विभागों में स्वीकृत/सृजित पदों के सापेक्ष अतिरिक्त उपनल कार्मिक कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति की तिथि के वरीयता क्रम में उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।
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रुपये
- फोटो : amar ujala
विस्तार
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर कार्यरत कार्मिकों को वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ते का लाभ चरणबद्ध रूप से प्रदान करने का निर्णय लिया है।
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निर्णय के अनुसार, उपनल कार्मिकों को यह लाभ तीन चरणों में दिया जाएगा। प्रथम चरण में 01 जनवरी 2016 से पूर्व नियोजित कार्मिकों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण में 01 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक तथा तृतीय चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियोजित कार्मिकों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत ने विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्य-योजित कार्मिकों को न्यूतनम वेतन भुगतान से संबंधित शासनादेश में स्पष्ट किया गया है, कि जिन विभागों में स्वीकृत/सृजित पदों के सापेक्ष अतिरिक्त उपनल कार्मिक कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति की तिथि के वरीयता क्रम में उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। आवश्यकता होने पर अन्य विभागों में समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन तथा अधिसंख्य पदों के सृजन की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर पृथक व्यवस्था/समिति गठित की जाएगी।
इसके साथ ही प्रत्यक्ष अनुबंध पर कार्यरत पूर्व उपनल कार्मिकों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वेतन एवं अनुमन्य महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। निगमों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत उपनल कार्मिकों के संबंध में संबंधित संस्थाएं अपने स्तर पर निर्णय लेंगी तथा इसका भुगतान अपने संसाधनों से करेंगी।