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निजी स्कूलों की मनमानी पर 30 दिन में होगा एक्शन
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 28 Jul 2016 02:33 AM IST
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स्कूल
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निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की कवायद तेज हो गई है। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों के लिए एक्ट तैयार किया है। इसके तहत अभिभावक की ओर से की गई स्कूल की शिकायत पर 30 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई न हुई तो नियामक आयोग फैसला लेगा।
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स्कूलों के लिए बन रहे एक्ट में यह प्रावधान है कि जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति डीएम की अध्यक्षता में काम करेगी। अभिभावक समिति के पास संबंधित स्कूल की शिकायत प्रमाण के साथ कर सकते हैं। समिति का काम होगा कि वह 30 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई करे।
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यहां शिकायत करें अभिभावक
अगर कार्रवाई न हुई या फिर समिति के फैसले से अभिभावक खुश न हुए तो वह एक्ट के तहत बनने वाले नियामक आयोग को शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद मामले पर फैसले का अधिकार नियामक आयोग का होगा। खास बात यह है कि आयोग के फैसले के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट जाने का ही विकल्प होगा।
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नियामक आयोग को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो मीडिया में प्रकाशित होने वाले खबरों का संज्ञान लेकर भी स्कूल को तलब कर सकता है। कहीं न कहीं एक्ट के इस प्रावधान से निजी स्कूलों पर लगाम लगाया जा सकेगा। एक्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही यह लागू हो जाएगा।